कहीं आपका GST Bill फर्जी तो नहीं? अब आप आसानी से कर सकते हैं Fake GST Invoice की पहचान, जानें प्रोसेस

Fake GST Bill: नकली चालान बिल के जरिए GST स्कैम बड़े पैमाने पर होता है. ऐसे में इन्हें रोकने के लिए ये बहुत जरूरी है कि लोगों को रियल और फेक GST बिल में पहचान करना आता हो.

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Fake GST Invoice: ऐसे कई मामले सामने आ रहे है जिनमें GST के नाम पर ग्राहकों को नकली बिल थमाया जा रहा है.

Fake GST Bill: केंद्र सरकार ने टैक्स सिस्टम को आसान बनाने और टैक्स की चोरी रोकने के लिए साल 2017 में GST (Goods and Services Tax) सिस्टम को लागू किया था. लेकिन आज भी GST चोरी और फेक बिल्स के मामले सामने आ रहे हैं. नकली चालान बिल के जरिए GST स्कैम (GST Bill Scam) बड़े पैमाने पर होता है. ऐसे में इन्हें रोकने के लिए ये बहुत जरूरी है कि लोगों को रियल और फेक GST बिल (GST Bill) में पहचान करना आता हो. क्योंकि पिछले कुछ समय में GST फ्रॉड के मामलों में काफी बढ़त देखने को मिल रही है.

तो आइये जानते हैं कि असली और नकली GST बिलों की पहचान कैसे करें? लेकिन उससे पहले जानते हैं कि GST इनवॉइस होता क्या है?

GST Invoice क्या है?

GST इनवॉइस (GST Invoice) एक तरह का बिल होता है. जैसे आपने कहीं से कोई सामान खरीदा या सर्विस ली तो दुकानदार आपको उस सामान या सर्विस का बिल देगा. इस बिल में दुकानदार का नाम, प्रोडक्ट की जानकारी, खरीद की तारीख, डिस्काउंट और कई दूसरी जानकारी शामिल होती है. आसान भाषा में समझाएं तो इससे पता चलता है कि दुकानदार ने ग्राहक को क्या सामान, कितने पैसे में दिया है और उस पर कितना टैक्स लगा है.

ऐसे कई मामले सामने आ रहे है जिनमें GST के नाम पर ग्राहकों को नकली बिल थमाया जा रहा है. मार्केट एक्सपर्ट्स की मानें तो स्कैम करने वाले कुछ दुकानदार GSTIN यानी GST आइडेंटिफिकेशन नंबर की जगह अपने बिल पर VAT/TIN और सेंट्रल सेल्स टैक्स नंबर शो कर रहे हैं और सेंट्रल गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स (CGST) और स्टेट गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स (SGST) चार्ज कर रहे हैं.

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आपको बता दें कि, किसी भी बिजनेस में ग्राहकों को दिए जाने वाले बिल पर GSTIN दिखाना अनिवार्य होता है. वे बिल पर सिर्फ VAT, TIN या सर्विस टैक्स रजिस्ट्रेशन नंबर दिखाकर GST नहीं वसूल सकते.

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फेक GST बिल को कैसे पहचानें?

फेक GST बिल को पहचानने का आसान तरीका उसका GST नंबर होता है. बिल पर 15 डिजिट का GST नंबर होता है. इस नंबर के पहले दो डिजिट में स्टेट कोड (State Code) और बाकी के 10 डिजिट में सप्लायर या दुकानदार का पैन नंबर होता (Pan Number) है. वहीं, 13वां डिजिट पैन होल्डर की इकाई होती है और 14वें अंक पर Z और आखिरी अंक ‘checksum digit' होता है.

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फर्जी GST बिल की पहचान करने का एक और तरीका है. नीचे बताए इन स्टेप्स को फॉलो करके भी आप फेक GST बिल की पहचान कर सकते हैं.

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  • स्टेप1 - आपको सबसे पहले GST की ऑफिशियल वेबसाइट https://www.gst.gov.in/ पर जाना होगा.
  • स्टेप 2 - इसके बाद ‘सर्च टैक्सपेयर' के ऑप्शन को सेलेक्ट करें.
  • स्टेप 3 - जीएसटीआईएन (GSTIN) नंबर की जांच के लिए इसके बाद 'Search by GSTIN' पर क्लिक करें.
  • स्टेप 4 - अब स्क्रीन पर शो हो रहे सर्च बॉक्स पर GSTIN नंबर को चेक करना होगा. GSTIN सही है, तो आपको उसके डिटेल पोर्टल पर मिल जाएगा और अगर नहीं मिलता है तो समझ लीजिये कि वह फर्जी नंबर है.

GST फ्रॉड के लिए कहां शिकायत करें?

अगर आपके पास कभी फर्जी GST बिल आ जाता है तो आप GST के ऑफिशियल पोर्टल पर जाकर शिकायत दर्ज करवा सकते हैं. इसके अलावा आप cbecmitra.heldesk@icegate.gov.in पर ई मेल करके भी अपनी शिकायत दर्ज करवा सकते हैं.

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