अब कैब-बस में अकेले सफर से डर नहीं! हर पब्लिक वाहन में होंगे GPS ट्रैकर और पैनिक बटन, सुप्रीम कोर्ट ने दिए सख्त निर्देश

Supreme Court ने साफ कहा है कि अब जिन पब्लिक वाहनों में GPS ट्रैकिंग डिवाइस और पैनिक बटन नहीं लगे होंगे, उन्हें फिटनेस सर्टिफिकेट या ट्रांसपोर्ट परमिट नहीं दिया जाएगा.

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टैक्सी और बस में सफर करने वालों के लिए बड़ी राहत

Delhi News: अगर आप टैक्सी, कैब, ऑटो या दूसरे पब्लिक वाहनों से सफर करते हैं, तो यह खबर आपके लिए बेहद जरूरी है. बुधवार को सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court of India) ने यात्रियों की सुरक्षा को लेकर बड़ा फैसला लिया है. अदालत ने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को आदेश दिया है कि टैक्सी, कैब, बस और दूसरे सार्वजनिक वाहनों में वाहन ट्रैकिंग डिवाइस (GPS) और पैनिक बटन लगाना अनिवार्य किया जाए. सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि महिलाओं, बच्चों और बुजुर्गों की सुरक्षा के लिए यह कदम बेहद जरूरी है. कोर्ट ने यह भी माना कि अभी देश में बहुत कम वाहनों में ये सुविधाएं लगी हैं, जो चिंता की बात है.

क्या होंगे नए नियम?

सुप्रीम कोर्ट ने साफ कहा है कि अब बिना GPS ट्रैकिंग डिवाइस और पैनिक बटन वाले किसी भी पब्लिक वाहन को फिटनेस सर्टिफिकेट या परमिट नहीं मिलेगा. यानी टैक्सी, कैब, बस और दूसरे कमर्शियल वाहनों में ये सुविधाएं लगाना जरूरी होगा. कोर्ट ने कहा कि इन डिवाइस की जानकारी Vahan App में भी अपडेट होनी चाहिए, ताकि जरूरत पड़ने पर वाहन की पूरी जानकारी तुरंत मिल सके.

पैनिक बटन से कैसे मिलेगी मदद?

पैनिक बटन एक इमरजेंसी बटन होता है. अगर सफर के दौरान कोई खतरा या परेशानी होती है, तो यात्री इस बटन को दबाकर तुरंत मदद मांग सकता है. इससे कंट्रोल रूम और संबंधित विभाग को तुरंत अलर्ट मिल जाएगा. वहीं, GPS ट्रैकिंग डिवाइस की मदद से वाहन की लाइव लोकेशन पता चल सकेगी. इससे किसी भी इमरजेंसी में वाहन को आसानी से ट्रैक किया जा सकेगा.

वाहन कंपनियों को भी निर्देश

सुप्रीम कोर्ट ने सुझाव दिया कि वाहन कंपनियां गाड़ी बेचने से पहले ही फैक्ट्री में GPS और पैनिक बटन लगाकर दें. कोर्ट ने केंद्र सरकार को ऑटोमोबाइल कंपनियों से बातचीत कर इस पर रिपोर्ट तैयार करने को कहा है.

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सड़क सुरक्षा पर भी चिंता

सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने सड़क हादसों को लेकर भी चिंता जताई. कोर्ट ने कहा कि भारत में लोग सही तरीके से लेन ड्राइविंग नहीं करते, जिसकी वजह से कई दुर्घटनाएं होती हैं. अदालत ने केंद्र सरकार से इस पर ध्यान देने को कहा है. 

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