Sukanya Samriddhi Yojana: क्या आप मैच्योरिटी से पहले पैसे निकाल सकते हैं? जानिए क्या कहते हैं नियम

Sukanya Samriddhi Yojana: सुकन्या समृद्धि योजना से पैसे निकालने के लिए सरकार ने कुछ सख्त नियम बनाए हैं, जिनका पालन करना जरूरी होता है.

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Sukanya Samriddhi Yojana
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Sukanya Samriddhi Yojana: सुकन्या समृद्धि योजना (SSY) बेटियों के सुरक्षित भविष्य के लिए एक भरोसेमंद और फायदेमंद निवेश योजना मानी जाती है. इसमें अच्छा ब्याज मिलता है और टैक्स में भी छूट मिलती है, इसलिए यह एक मजबूत निवेश विकल्प है. इसे अक्सर लॉक करके भूल जाने वाली स्कीम कहा जाता है, क्योंकि यह खाता 21 साल बाद मैच्योर होता है, लेकिन जिंदगी हमेशा एक जैसी नहीं रहती. कई बार ऐसा हो सकता है कि पैसों की जरूरत समय से पहले पड़ जाए, जैसे बेटी की पढ़ाई या कोई अचानक खर्च. ऐसे में सवाल उठता है कि क्या सुकन्या योजना से मैच्योरिटी से पहले पैसे निकाले जा सकते हैं?

सुकन्या समृद्धि योजना में पैसे निकालने के नियम

सुकन्या समृद्धि योजना से पैसे निकालने के लिए सरकार ने कुछ सख्त नियम बनाए हैं, जिनका पालन करना जरूरी होता है. इस योजना में तब तक पैसा नहीं निकाला जा सकता, जब तक बेटी की उम्र 18 साल नहीं हो जाती. 18 साल के बाद आप आंशिक निकासी कर सकते हैं.

कितना पैसा निकाल सकते हैं?

आप अपने खाते में जमा कुल राशि का 50% तक निकाल सकते हैं. जितना पैसा निकालने की अनुमति मिलेगी, वह पिछले वित्त वर्ष के आखिरी दिन तक के बैलेंस के आधार पर तय होगा. आप यह रकम एक साथ या कुछ-कुछ हिस्सों यानी किस्तों में अपनी जरूरत के अनुसार निकाल सकते हैं.

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कब अकाउंट समय से पहले बंद हो सकता है?

21 साल से पहले अकाउंट बंद करने की अनुमति सिर्फ खास स्थितियों में मिलती है. जैसे अगर बेटी 18 साल की हो गई है और शादी होने वाली है, तो शादी से 1 महीने पहले या 3 महीने बाद अकाउंट बंद कर पूरा पैसा निकाला जा सकता है. इसके अलावा अगर बेटी की अचानक मृत्यु हो जाती है, तो अकाउंट तुरंत बंद कर दिया जाता है और पूरा पैसा अभिभावक को मिल जाता है. परिवार में गंभीर बीमारी या अभिभावक की मृत्यु होने पर, जांच के बाद अकाउंट समय से पहले बंद करने की अनुमति दी जा सकती है.

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पैसे निकालने का प्रोसेस
  • अपनी बेटी का सुकन्या खाता जिस बैंक या पोस्ट ऑफिस में है, वहां जाएं
  • वहां से SSY निकासी फॉर्म लें और सही से भरें
  • बेटी की उम्र का प्रमाण और पढ़ाई से जुड़े दस्तावेज (एडमिशन लेटर/फीस रसीद) लगाएं
  • जांच पूरी होने के बाद पैसा बेटी या अभिभावक के खाते में ट्रांसफर कर दिया जाएगा
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