SEBI का नया सर्कुलर, बच्चों के नाम पर भी अब म्यूचुअल फंड में निवेश कर पाएंगे अभिभावक

सेबी के सर्कुलर में कहा गया है कि नाबालिगों के नाम पर म्यूचुअल फंड स्कीमों में निवेश नाबालिगों, माता-पिता, अभिभावक और ज्वाइंट बैंक अकाउंट से किया जा सकता है.

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नई दिल्ली:

सेबी (SEBI) की ओर से म्यूचुअल फंड योजनाओं के संबंध में नया नियम जारी किया गया है. इस नियम के तहत अब अभिभावक अपने बच्चों के नाम पर भी म्यूचुअल फंड (Investment in Mutual funds for Children) में निवेश कर पाएंगे. अब अभिभावक अब आसानी से अपने बच्चों के नाम पर अपने खाते से म्यूचुअल फंड में निवेश कर पाएंगे. बता दें कि इसके लिए ज्वाइंट अकाउंट या माइनर चिल्ड्रन अकाउंट खोलने की अब आवश्यकता नहीं रह गई है. इस संबंध में सेबी ने एक सर्कुलर जारी कर दिया है.

बता दें कि सेबी के इस नियम से उन लोगों को फायदा होगा जो कि अपने बच्चों के भविष्य के लिए म्यूचुअल फंड स्कीमों में निवेश करते हैं. भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड यानी सेबी (Securities and Exchange Board of India SEBI) ने सर्कुलर संख्या (SEBI/HO/IMD/DF3/CIR/P/2019/166) में अभिभावक की ओर से नाबालिगों के नाम पर निवेश के नियम में संशोधन किया है.

सेबी के सर्कुलर में कहा गया है कि नाबालिगों के नाम पर म्यूचुअल फंड स्कीमों में निवेश नाबालिगों, माता-पिता, अभिभावक और ज्वाइंट बैंक अकाउंट से किया जा सकता है. साथ ही बाजार नियामक की ओर से बताया गया है कि नाबालिग के नाम पर म्यूचुअल फंड स्कीम में लगे पैसे की निकासी पर पैसा नाबालिग के वेरिफाइड बैंक खाते में ही डाला जाएगा. 

बदले गए नियम के लागू होने की तारीख भी सेबी द्वारा तय कर दी गई है. ये नया नियम 15 जून, 2023 से लागू होगा. सेबी ने सभी एएमसी को सलाह दी है कि नए नियम के मुताबिक म्यूचुअल फंड में निवेश और निकासी को सुविधाजनक बनाने के लिए जरूरी बदलाव कर लिए जाएं.

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