RBI Rules: बीते दिन यानी 4 मार्च 2026 को देशभर में खूब उत्साह के साथ होली का पर्व मनाया गया. होली का त्योहार रंगों और खुशियों का त्योहार है. इस दिन लोग एक-दूसरे को रंग लगाकर खुशियां बांटते हैं. लेकिन कई बार होली खेलते समय कुछ छोटी-छोटी परेशानियां भी हो जाती हैं. जैसे कपड़ों पर रंग लग जाना, मोबाइल का पानी में भीग जाना या फिर जेब में रखे नोटों पर रंग लग जाना. ऐसे में कई लोगों के मन में सवाल आता है कि अगर नोट पर रंग लग जाए, तो क्या वह बाजार में चल पाएगा या नहीं? या आपको रंग लगे नोट लेने चाहिए या नहीं? आइए जानते हैं इसे लेकर भारतीय रिजर्व बैंक यानी आरबीआई के क्या नियम हैं.
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रंग लगा हुआ नोट चलेगा या नहीं?
अगर किसी नोट पर होली का रंग लग गया है तो वह नोट अमान्य नहीं होता. यानी वह पहले की तरह ही बाजार में इस्तेमाल किया जा सकता है. सिर्फ रंग लग जाने से नोट की वैधता खत्म नहीं होती. इसलिए ऐसे नोटों को दुकानदार या किसी भी व्यक्ति को लेने से मना नहीं करना चाहिए.
अगर आपको लगता है कि नोट पर ज्यादा रंग लग गया है या वह इस्तेमाल करने लायक नहीं दिख रहा है, तो आप उसे आसानी से बैंक में बदलवा सकते हैं. आरबीआई के नियमों के अनुसार, कोई भी बैंक ऐसे नोट लेने से मना नहीं कर सकता. ग्राहक बिना किसी अतिरिक्त शुल्क के अपने नोट बदलवा सकता है.
इस बात का रखें ध्यानहालांकि, अगर किसी नोट पर बहुत ज्यादा रंग लगाया गया हो, वह फटा हुआ हो या उसका नंबर और सिक्योरिटी फीचर साफ दिखाई नहीं दे रहे हों, तो ऐसे नोट लेने से सावधानी बरतनी चाहिए. इसके अलावा ऐसे नोट लेने से भी बचना चाहिए जिन्हें जानबूझकर खराब किया गया हो.
क्या गीले नोट भी बदले जा सकते हैं?
होली के दौरान कई बार नोट पानी से भी भीग जाते हैं. ऐसी स्थिति में सबसे पहले नोट को अच्छे से सुखा लेना चाहिए. इसके बाद देखें कि नोट पर कितना रंग लगा है. अगर नोट सही हालत में है तो वह आसानी से चल सकता है. लेकिन अगर नोट बहुत ज्यादा खराब हो गया है, तो उसे अपने नजदीकी बैंक शाखा में जाकर बदला जा सकता है. यानी होली में रंग लग जाने से नोट बेकार नहीं होता. जरूरत पड़ने पर आप उसे बैंक से बदलवा भी सकते हैं.














