अब मेडिकल बिल की चिंता नहीं, NPS स्वास्थ्य पेंशन स्कीम से इलाज के लिए निकाल सकेंगे अपनी जमा रकम, जानें कैसे मिलेगा फायदा

PFRDA's Swasthya Pension Scheme: पेंशन फंड रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी (PFRDA) ने एक नई और बेहद काम की योजना शुरू की है. इसका नाम NPS स्वास्थ्य पेंशन स्कीम (NPS Swasthya Pension Scheme) है. इस स्कीम का मकसद लोगों को इलाज के खर्च के लिए आर्थिक मदद देना है,

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PFRDA's Swasthya Pension Scheme
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NPS Swasthya Pension Scheme Detials: महंगे इलाज और बढ़ते मेडिकल खर्च आज हर फैमिली की सबसे बड़ी चिंता बन चुके हैं. इसी परेशानी को ध्यान में रखते हुए पेंशन फंड रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी (PFRDA) ने एक नई और बेहद काम की योजना शुरू की है. इसका नाम NPS स्वास्थ्य पेंशन स्कीम (NPS Swasthya Pension Scheme) है. इस स्कीम का मकसद लोगों को इलाज के खर्च के लिए आर्थिक मदद देना है, ताकि अस्पताल जाने के वक्त पैसों की टेंशन न रहे.

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NPS स्वास्थ्य पेंशन स्कीम क्या है?

एनपीएस स्वास्थ्य पेंशन स्कीम एक स्वैच्छिक (Voluntary) और योगदान बेस्ड स्कीम है. इसमें जमा किया गया पैसा जरूरत पड़ने पर आउटडोर (OPD) और इनडोर (Hospital Admission) इलाज में इस्तेमाल किया जा सकता है. मतलब आप पैसा जमा करेंगे, पैसा निवेश होगा और इलाज के वक्त उसी पैसे से खर्च निकाल सकेंगे.

कैसे चलाई जाएगी स्कीम?

PFRDA के अनुसार, यह स्कीम NPS के तहत एक खास सेक्टर स्कीम के रूप में लाई गई है और यह मल्टीपल स्कीम फ्रेमवर्क (MSF) के तहत काम करेगी. फिलहाल इसे प्रूफ ऑफ कॉन्सेप्ट (PoC) के तौर पर सीमित समय के लिए रेगुलेटरी सैंडबॉक्स फ्रेमवर्क के तहत चलाया जाएगा यानी पहले इसे टेस्ट किया जाएगा, फिर आगे बड़ा फैसला लिया जाएगा.

कौन ले सकता है इस स्कीम का फायदा?

कोई भी भारतीय नागरिक इस स्कीम से जुड़ सकता है.
अगर पहले से कॉमन स्कीम अकाउंट नहीं है, तो वह अपने आप खोल दिया जाएगा.
सरकारी और प्राइवेट दोनों सेक्टर के लोग NPS से जुड़े हों तो पात्र हैं.
स्कीम में लगने वाले चार्ज और फीस

इस स्कीम की फीस और चार्ज MSF द्वारा तय किए जाएंगे. सभी चार्ज पूरी तरह पारदर्शी होंगे. इसमें हेल्थ बेनिफिट्स एडमिनिस्ट्रेटर (HBA) से जुड़े चार्ज भी शामिल होंगे. यानी कोई छुपा हुआ खर्च नहीं होगा. इस स्कीम में न्यूनतम या अधिकतम रकम की कोई सख्त सीमा नहीं, आप अपनी सुविधा के हिसाब से योगदान कर सकते हैं, पैसा NPS के मौजूदा निवेश नियमों के अनुसार निवेश होगा.

कौन कॉमन स्कीम अकाउंट से पैसा ट्रांसफर कर सकता है?

अगर आपकी उम्र 40 साल या उससे ज्यादा है, तो आप अपने या एम्प्लॉयर के योगदान का 30% तक पैसा कॉमन स्कीम अकाउंट से NPS स्वास्थ्य पेंशन अकाउंट में ट्रांसफर कर सकते हैं. यह सुविधा सरकारी कर्मचारी, PSU कर्मचारियों के लिए उपलब्ध नहीं होगी.

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इलाज के लिए कितना पैसा निकाल सकते हैं?

अपनी जमा राशि का 25% तक निकाल सकते हैं. कितनी बार निकाल सकते हैं, इसकी कोई लिमिट नहीं है और ना ही कोई वेटिंग पीरियड है. लेकिन पहली बार पैसा निकालने के लिए अकाउंट में कम से कम ₹50,000 जमा होना जरूरी है. गंभीर बीमारी में पूरा पैसा निकाल सकते हैं.

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