Pension Fund Fees Changes: पेंशन फंड्स की इन्वेस्टमेंट मैनेजमेंट फीस के नियमों में बड़ा बदलाव

Pension Fund Fees Changes: नेशनल पेंशन सिस्टम के नियमों में बदलाव किया गया है. यह बदलाव सीधे तौर पर उस खर्च से जुड़ा है. जो आपके फंड को मैनेज करने के बदले लिया जाता है.

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नेशनल पेंशन सिस्टम
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Pension Fund Fees Changes: पेंशन फंड रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी (PFRDA) ने नेशनल पेंशन सिस्टम (NPS) के नियमों में बदलाव किया है. यह बदलाव सीधे तौर पर उस खर्च से जुड़ा है. जो आपके फंड को मैनेज करने के बदले लिया जाता है. उसका सबसे सीधा असर आपकी जेब पर पड़ेगा. अब कॉरपोरेट मॉडल के तहत आने वाली संस्थाओं को दो अलग‑अलग श्रेणियों में बांटा गया है. PFRDA के मुताबिक, 1 अप्रैल 2026 से निवेश के बदले ली जाने वाली फीस अब सबके लिए एक जैसी नहीं रहेगी. अब इसे दो हिस्सों में बांटा गया है एक सरकारी कर्मचारियों के लिए और दूसरा प्राइवेट सेक्टर के लिए.

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सर्विस और खर्च पर क्या असर होगा?

सरकारी संस्थाएं, अगर उनके पास जरूरी व्यवस्था है, तो वे सीधे Central Recordkeeping Agency (CRA) से जुड़ सकती हैं. गैर‑सरकारी संस्थाएं पहले की तरह नियोक्ता (Employer) और Point of Presence (PoP) के जरिए ही NPS चलाएंगी. इसका मतलब यह है कि कर्मचारियों को मिलने वाली सेवाओं और खर्च (चार्ज) में फर्क आ सकता है, जो इस पर निर्भर करेगा कि उनका नियोक्ता किस श्रेणी में आता है.

AUM से जुड़ा नया PoP चार्ज

गैर‑सरकारी संस्थाओं के लिए PFRDA ने नया नियम लागू किया है. अब PoP चार्ज यानी सालाना 0.20% (AUM – Assets Under Management) लगेगा. यह चार्ज NAV के जरिए हर तिमाही (Quarterly) काटा जाएगा और इस पर GST अलग से लगेगा. उदाहरण के लिए अगर, NPS में 10 लाख जमा हैं, तो सालाना चार्ज ≈ 2,000 (GST अलग), अगर 50 लाख जमा हैं तो सालाना चार्ज ≈ 10,000 (GST अलग) होगा. पहले PoP को लेन‑देन के आधार पर भुगतान होता था, अब यह पेंशन की कुल रकम (कॉर्पस) से जुड़ गया है.

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सरकारी संस्थाओं के लिए PoP की भूमिका खत्म

नए नियमों के तहत, जिन सरकारी संस्थाओं के पास NPS को खुद संभालने की क्षमता है, उनके लिए अब Point of Presence (PoP) की जरूरत नहीं रहेगी. अब ये सरकारी संस्थाएं ये सभी काम सीधे CRA (Central Recordkeeping Agency) सिस्टम के जरिए खुद कर पाएंगी. जैसे नया NPS खाता खोलना, कर्मचारियों का योगदान जमा करना, शिकायतों का निपटारा और NPS से बाहर निकलने से जुड़े काम आदि.

e‑NPS से खाता खोलने पर क्या फायदा?

PFRDA ने यह भी साफ किया है कि जो लोग e‑NPS प्लेटफॉर्म से सीधे ऑनलाइन खाता खोलते हैं और आगे भी डिजिटल तरीके से योगदान करते हैं, उनसे कोई PoP चार्ज नहीं लिया जाएगा, लेकिन जिनका NPS खाता PoP के जरिए खोला गया है, उनसे PoP चार्ज लगता रहेगा, चाहे वे बाद में योगदान ऑनलाइन ही क्यों न करें.

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