गलत वजह बताकर PF अकाउंट से पैसे निकालना पड़ेगा भारी, EPFO ने किया अलर्ट, भूलकर भी न करें ये काम

PF गलत कारण से निकालना आपके लिए भविष्य में मुश्किल खड़ी कर सकता है. जैसे अगर कोई सदस्य घर खरीदने के नाम पर PF निकालता है और बाद में उस पैसे को किसी और काम में लगा देता है तो EPFO को उसे वापस लेने का पूरा अधिकार है.

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PF withdrawal Rules 2025: जून 2025 में EPFO ने ऑटो-सेटलमेंट लिमिट को 1 लाख से बढ़ाकर 5 लाख कर दिया है.
नई दिल्ली:

कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO) जरूरत के वक्त नौकरी करते हुए भी आपके अकाउंट से पैसा निकालने की इजाजत देता है. अच्छी बात ये है कि कितनी बार पैसा निकाल सकते हैं, इसकी कोई लिमिट नहीं है. हां, पूरा बैलेंस सिर्फ तब मिलेगा जब नौकरी छोड़े दो महीने हो चुके हों या आप रिटायर हो चुके हों.  हाल में EPFO ने अपने सब्सक्राइबर्स को चेतावनी दी है कि अगर आप PF से पैसे निकालते वक्त गलत वजह बताते हैं तो उन पैसों को वापस करना पड़ सकता है. साथ ही उस पर ब्याज और पेनल्टी भी देनी होगी. 

EPFO ने अपने ऑफिशियल X अकाउंट पर कहा "PF गलत वजह से निकालने पर EPF स्कीम 1952 के तहत रिकवरी हो सकती है. अपना भविष्य सुरक्षित रखें और PF को सिर्फ सही जरूरत पर ही इस्तेमाल करें. आपका PF आपकी लाइफ का सेफ्टी शील्ड है."

कब निकाल सकते हैं PF का पैसा?

EPFO के नियम साफ हैं कि पूरा PF बैलेंस आप रिटायरमेंट के बाद या 58 साल की उम्र पूरी होने पर ही निकाल सकते हैं. आंशिक निकासी कुछ खास हालात में ही मान्य है जैसे:

  • शादी
  • बच्चों की पढ़ाई
  • गंभीर बीमारी
  • घर खरीदना या बनवाना

EPFO  कब वापस ले सकता है पैसे?

अगर कोई सदस्य घर खरीदने के नाम पर PF निकालता है और बाद में उस पैसे को किसी और काम में लगा देता है तो EPFO को उसे वापस लेने का पूरा अधिकार है. इस संबंध में  EPF स्कीम 1952 के सेक्शन 68B(11) में साफ लिखा है कि अगर कोई सदस्य निकाले गए पैसों का गलत इस्तेमाल करता है तो:

  • अगले तीन साल तक वो PF से और निकासी नहीं कर पाएगा.
  • नई एडवांस रिक्वेस्ट तब तक अप्रूव नहीं होगी जब तक पुराना पैसा ब्याज समेत वापस नहीं कर दिया जाता.
  • यानी PF गलत कारण से निकालना आपके लिए भविष्य में मुश्किल खड़ी कर सकता है.

PF ऑनलाइन क्लेम कैसे करें?

PF ऑनलाइन क्लेम करने के लिए अलग-अलग फॉर्म होते हैं और हर फॉर्म का अपना अलग काम है. अगर आप नौकरी छोड़ चुके हैं या रिटायर हो गए हैं तो Form 19 भरकर PF अकाउंट का पूरा पैसा निकाल सकते हैं. अगर आपकी सर्विस 10 साल से कम है और नौकरी छोड़ दी है तो Form 10-C के जरिए पेंशन स्कीम (EPS) से जुड़ा पैसा निकाल सकते हैं, जबकि 10 साल से ज्यादा सर्विस वालों के लिए यही फॉर्म पेंशन ट्रांसफर कराने के काम आता है. वहीं खास मौकों जैसे शादी, बच्चों की पढ़ाई, गंभीर बीमारी या मकान खरीदने पर PF से आंशिक रकम निकालनी हो तो इसके लिए Form 31 भरना होता है.

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PF क्लेम करने जरूरी शर्तें

आपका UAN एक्टिव होना चाहिए और मोबाइल नंबर वही होना चाहिए जिससे UAN एक्टिवेट किया गया था. आधार नंबर EPFO डेटाबेस से लिंक होना चाहिए और eKYC वेरिफिकेशन पूरा होना चाहिए. साथ ही बैंक अकाउंट और IFSC कोड भी अपडेट होना चाहिए. अगर आपकी सर्विस 5 साल से कम है तो फाइनल सेटलमेंट के लिए PAN नंबर लिंक होना अनिवार्य है.

5 लाख रुपये तक ऑटो-सेटलमेंट लिमिट

जून 2025 में EPFO ने ऑटो-सेटलमेंट लिमिट को 1 लाख से बढ़ाकर 5 लाख कर दिया है. इससे छोटे खर्चों के लिए सदस्यों को EPFO ऑफिस जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी. कुल मिलाकर, PF निकासी से जुड़ी हर रिक्वेस्ट सही वजह और सही डॉक्यूमेंट के साथ ही करनी चाहिए, वरना भारी नुकसान उठाना पड़ सकता है.

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