पेंशन पर बड़ा अपडेट: सरकारी कर्मचारियों का 'आखिरी वर्किंग डे' अब तय करेगा पेंशन की रकम, जानिए नए नियम

Pension Rules for Government Employees: नए नियम के तहत यह तय किया गया है कि जिस दिन कर्मचारी की सेवा समाप्त होती है या उसकी मृत्यु होती है, उसी दिन के नियमों के अनुसार पेंशन तय होगी.

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Government Employee Pension Calculation: अगर आप सरकारी कर्मचारी हैं, तो अपनी सर्विस रिकॉर्ड और रिटायरमेंट डेट को सही रखिए, ताकि पेंशन कैलकुलेशन में कोई दिक्कत न आए.
नई दिल्ली:

अगर आप सरकारी कर्मचारी हैं, तो यह खबर आपके लिए बेहद जरूरी है. केंद्र सरकार ने सरकारी कर्मचारियों की पेंशन से जुड़ा एक अहम अपडेट जारी किया है. Department of Pension and Pensioners' Welfare (DoPPW) ने साफ किया है कि किसी भी सरकारी कर्मचारी की पेंशन या फैमिली पेंशन कैलकुलेशन उसके आखिरी वर्किंग डे यानी रिटायरमेंट, इस्तीफा या मृत्यु की तारीख के हिसाब से की जाएगी.

सरकार ने यह स्पष्टीकरण 30 अक्टूबर 2025 को जारी ऑफिस मेमोरेंडम (OM) में दिया है. इसके तहत यह तय किया गया है कि जिस दिन कर्मचारी की सेवा समाप्त होती है या उसकी मृत्यु होती है, उसी दिन के नियमों के अनुसार पेंशन तय होगी.

कौन सा दिन माना जाएगा आखिरी वर्किंग डे?

DoPPW के अनुसार, Rule 5 of Central Civil Services (Pension) Rules, 2021 के तहत पेंशन का दावा उसी नियम से तय होगा जो उस समय लागू है जब सरकारी कर्मचारी रिटायर, डिस्चार्ज, रिजाइन या निधन करता है. इसका मतलब है कि अगर कर्मचारी रिटायरमेंट से पहले छुट्टी पर था, अनुपस्थित था या सस्पेंशन में था, तो भी रिटायरमेंट या मृत्यु की तारीख उसी छुट्टी या सस्पेंशन अवधि का हिस्सा मानी जाएगी. यानी वह दिन ही उसका लास्ट वर्किंग डे माना जाएगा और उसी के आधार पर पेंशन की गणना होगी.

फैमिली पेंशन के लिए भी नए नियम लागू

सरकार ने फैमिली पेंशन पाने वालों के लिए भी एक नया नियम साफ किया है. अब अगर किसी सरकारी कर्मचारी की मृत्यु हो जाती है और उसके माता-पिता को उच्च दर (Enhanced Rate) पर फैमिली पेंशन मिल रही है, तो दोनों माता-पिता को हर साल अलग-अलग जीवन प्रमाण पत्र (Life Certificate) देना होगा.

DoPPW ने कहा कि ऐसा इसलिए किया जा रहा है ताकि रिकॉर्ड समय पर अपडेट किए जा सकें और ऐसे मामलों में ओवरपेमेंट न हो, जहां किसी एक अभिभावक की मृत्यु हो चुकी हो.

किन परिवारों को मिलेगी फैमिली पेंशन?

सरकार ने यह भी स्पष्ट किया है कि अगर किसी सरकारी कर्मचारी की मृत्यु के बाद उसकी पत्नी, पति या कोई योग्य बच्चा जीवित नहीं है, तो फैमिली पेंशन उसके माता-पिता को दी जाएगी. यह नियम Category 'C' और 'D' के तहत Rule 12 (5) of CCS (EOP) Rules, 2023 में बताया गया है. इसका मतलब  यदि जीवनसाथी और बच्चे पात्र नहीं हैं, तो माता-पिता को जीवन भर फैमिली पेंशन का लाभ मिलेगा.

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कर्मचारियों और परिवारों के लिए जरूरी बदलाव

यह नया स्पष्टीकरण उन लाखों सरकारी कर्मचारियों और उनके परिवारों के लिए अहम है जो रिटायरमेंट के बाद पेंशन पर निर्भर हैं. कई बार यह कन्फ्यूजन बना रहता है कि पेंशन किस दिन के नियमों से तय होगी  जॉइनिंग के समय या रिटायरमेंट के समय के.सरकार ने अब इस कन्फ्यूजन को दूर कर दिया है. यानी अब आपकी पेंशन का पूरा हिसाब आपके "लास्ट वर्किंग डे"पर लागू नियमों से तय होगा.

अगर आप सरकारी कर्मचारी हैं, तो अपनी सर्विस रिकॉर्ड और रिटायरमेंट डेट को सही रखिए, ताकि पेंशन कैलकुलेशन में कोई दिक्कत न आए. वहीं, फैमिली पेंशन पाने वालों के लिए यह सुनिश्चित करना जरूरी है कि दोनों माता-पिता हर साल अपना जीवन प्रमाण पत्र अलग-अलग जमा करें.

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