लॉकर में रखे गहने लुट जाएं तो क्या बैंक देता है पैसे, जानिए नियम

Bank Locker Rules 2024: बैंक लॉकर में रखे सामान की सुरक्षा के लिए बैंक और ग्राहक दोनों को ही जिम्मेदार होना चाहिए. हालांकि, बैंक लॉकर की सुरक्षा के लिए बैंक की जिम्मेदारी अधिक होती है.

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Loss of items in bank locker: ग्राहक अपने लॉकर में रखे सामान का अलग से बीमा करवा सकते हैं. इससे उन्हें किसी भी तरह के नुकसान होने की स्थिति में मुआवजा मिल सकता है.
नई दिल्ली:

लखनऊ के इंडियन ओवरसीज बैंक की दीवार में सेंध लगाकर हुए बैंक लॉकर चोरी के मामले ने सभी को हिलाकर रख दिया है. 42 बैंक लॉकर तोड़कर उनमें रखे करोड़ों रुपये के सामान की चोरी की खबर सुनकर हर कोई हैरान है. माना जा रहा है कि बैंक लॉकर से चोर करोड़ों के जेवर और सामान लेकर फरार हो गए. बैंक से चोरों ने कितना माल उड़ाया, इसका सटीक आकलन अभी नहीं हो पाया है.

हालांकि, ऐसे में यह सवाल उठना स्वाभाविक है कि आखिर बैंक लॉकर में रखे सामान की सुरक्षा की जिम्मेदारी किसकी होती है और अगर लॉकर टूट जाता है तो बैंक के क्या नियम हैं?

बैंक लॉकर की सुरक्षा की जिम्मेदारी किसकी?

बैंक लॉकर की सुरक्षा के लिए जिम्मेदार होता है. बैंक को यह सुनिश्चित करना होता है कि लॉकर सुरक्षित स्थान पर हों और उन तक अनधिकृत लोगों की पहुंच न हो. भले बैंक लॉकर की सुरक्षा के लिए जिम्मेदार होता है, लेकिन ग्राहक को भी अपनी ओर से सावधानी बरतनी चाहिए. ग्राहक को अपने लॉकर की चाबी सुरक्षित रखनी होती है और उसे किसी और को नहीं देनी चाहिए.

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लॉकर को लेकर बैंक के नियम

अधिकतर बैंक अपने ग्राहकों के साथ एक कॉन्ट्रैक्ट करते हैं. इस कॉन्ट्रैक्ट में यह स्पष्ट रूप से लिखा होता है कि बैंक लॉकर की सुरक्षा के लिए पूरी कोशिश करेगा, लेकिन किसी भी तरह की चोरी या नुकसान के लिए बैंक जिम्मेदार नहीं होगा. हालांकि, कुछ बैंकों के पास अतिरिक्त इंश्योरेंस होता है जो लॉकर में रखे सामान को कवर करता है. लेकिन ऐसे मामलों में भी, बैंक की अपनी शर्तें और नियम होते हैं. ग्राहक अपने लॉकर में रखे सामान का अलग से इंश्योरेंस करवा सकते हैं. इससे उन्हें किसी भी तरह के नुकसान होने की स्थिति में मुआवजा मिल सकता है.

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बैंक लॉकर की चोरी होने पर क्या करें?

बैंक लॉकर में रखे सामान की सुरक्षा के लिए बैंक और ग्राहक दोनों को ही जिम्मेदार होना चाहिए. हालांकि, बैंक लॉकर की सुरक्षा के लिए बैंक की जिम्मेदारी अधिक होती है. अगर आपके साथ ऐसा कोई मामला होता है तो आपको तुरंत कार्रवाई करनी चाहिए. अगर आपके साथ ऐसा कोई मामला होता है तो आपको तुरंत बैंक में शिकायत दर्ज करानी चाहिए. साथ ही आपको पुलिस में भी एक रिपोर्ट दर्ज करानी चाहिए. अगर आपने अपने सामान का बीमा करवाया है तो आपको इंश्योरेंस कंपनी से संपर्क करके क्लेम करना चाहिए.

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इन बातों का रखें ध्यान

  •  लॉकर में रखे सामान की लिस्ट बनाकर रखें.
  •  लॉकर की चाबी को सुरक्षित जगह पर रखें.
  •  नियमित रूप से अपने लॉकर की जांच करें.
  •  बैंक के साथ अपने लॉकर कॉन्ट्रैक्ट को ध्यान से पढ़ें.

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