ITR रिफंड अटका? जानें आपका रिफंड क्यों नहीं आ रहा, ये गलतियां फंसा देती हैं पैसा! 1 मिनट में चेक करें स्टेटस

Income Tax Refund Delay: बता दें कि ITR रिफंड दरअसल वही रकम होती है जो आपने साल के दौरान टैक्स के रूप में ज्यादा जमा कर दी होती है जैसे कि TDS, एडवांस टैक्स या सेल्फ-असेसमेंट टैक्स. जब आयकर विभाग जांच करता है और पाता है कि आपने जितना टैक्स दिया है वह जरूरत से ज्यादा है, तो वही रकम आपके खाते में रिफंड के रूप में वापस आती है.

विज्ञापन
Read Time: 5 mins
Income Tax Refund Status: ITR रिफंड में देरी आम बात है, लेकिन इसकी ज्यादातर वजहें आपकी ही दी गई छोटी-छोटी गलतियां होती हैं .
नई दिल्ली:

क्या आपने इनकम टैक्स रिटर्न (ITR) फाइल कर दिया है, लेकिन अब तक रिफंड नहीं आया? अगर हां, तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं है. कई बार आयकर विभाग रिफंड (Income Tax Refund) तो जारी करता है, लेकिन छोटी-छोटी गलतियों की वजह से वह आपके बैंक अकाउंट तक नहीं पहुंच पाता. टैक्स विभाग हर साल लोगों को यह सलाह देता है कि अगर रिफंड 4-5 हफ्तों के भीतर नहीं मिला है, तो सबसे पहले अपनी ITR फाइलिंग और बैंक डिटेल्स को चेक करें.

ITR रिफंड दरअसल वही रकम होती है जो आपने साल के दौरान टैक्स के रूप में ज्यादा जमा कर दी होती है जैसे कि TDS, एडवांस टैक्स या सेल्फ-असेसमेंट टैक्स. जब आयकर विभाग जांच करता है और पाता है कि आपने जितना टैक्स दिया है वह जरूरत से ज्यादा है, तो वही रकम आपके खाते में रिफंड के रूप में वापस आती है. लेकिन अगर रिफंड देर से आ रहा है या अभी तक नहीं आया, तो इसके पीछे कुछ आम वजहें हो सकती हैं.

ITR रिफंड में देरी की आम वजहें (Common Reasons for Delay)

सबसे पहले जानिए कि आखिर क्यों रिफंड अटक जाता है...

  1. सबसे कॉमन कारण होता है ई-वेरिफिकेशन न करना. ITR फाइल करने के बाद अगर आपने उसे ई-वेरिफाई नहीं किया, तो आपकी रिटर्न प्रोसेसिंग शुरू ही नहीं होगी. बिना वेरिफिकेशन के ITR अधूरा माना जाता है.
  2. दूसरी बड़ी गलती है गलत बैंक डिटेल्स देना. अगर आपका बैंक अकाउंट प्री-वैलिडेट नहीं है, IFSC कोड गलत है या बैंक अकाउंट बंद हो गया है, तो रिफंड आपके खाते में नहीं पहुंच पाएगा.
  3. तीसरी वजह होती है PAN और Aadhaar लिंक न होना. अगर दोनों लिंक नहीं हैं, तो आपका PAN “inoperative” हो सकता है और रिफंड फेल हो जाता है.
  4. कई बार Form 26AS, AIS या ITR डेटा में मिसमैच होने से भी रिफंड लेट हो जाता है. अगर आपके द्वारा दी गई इनकम डिटेल्स और TDS डेटा में फर्क है, तो विभाग पहले उसकी जांच करता है.
  5. कुछ मामलों में रिफंड एडजस्टमेंट (Section 245) भी होता है यानी अगर आपका कोई पुराना टैक्स बकाया है, तो विभाग उसी में रिफंड की रकम को एडजस्ट कर देता है.
  6. अगर आपकी रिफंड राशि बड़ी है, तो विभाग एक्स्ट्रा वेरिफिकेशन करता है, जिससे प्रोसेसिंग में समय लग सकता है.
  7. अंत में, टेक्निकल या प्रशासनिक देरी भी रिफंड में रुकावट का कारण बनती है जैसे कि CPC या बैंक सर्वर में दिक्कत.

कैसे चेक करें अपना स्टेटस (How to Track ITR Refund Status Online)

अगर आप जानना चाहते हैं कि आपका रिफंड कहां अटका है, तो यह काम आप मिनटों में खुद कर सकते हैं.

Income Tax e-Filing Portal से  रिफंड स्टेटस चेक करें

  • incometax.gov.in पर जाएं.
  • PAN और पासवर्ड डालकर लॉगिन करें.
  • e-File > Income Tax Returns > View Filed Returns पर क्लिक करें.
  • जिस Assessment Year (AY) में आपने रिफंड क्लेम किया है, उसे चुनें.
  • अब “View Details” या “View Refund Status” पर क्लिक करें. यहां आपको यह भी दिखेगा कि रिफंड किस स्टेज तक पहुंचा है.
  • अगर रिफंड फेल हो गया है, तो पोर्टल पर “Refund Reissue” का ऑप्शन आएगा  उसपर क्लिक करके दोबारा रिफंड जारी करा सकते हैं.

NSDL / TIN Portal से  रिफंड स्टेटस चेक करें

अगर आपका रिफंड विभाग से बैंक को भेज दिया गया है, तो आप NSDL वेबसाइट पर जाकर PAN और Assessment Year डालकर स्टेटस चेक कर सकते हैं.

कब तक मिलता है ITR रिफंड? (Expected ITR Refund Timeline)

आमतौर पर 4 से 5 हफ्ते में रिफंड आपके बैंक अकाउंट में आ जाता है. कई बार अगर केस सिंपल हो, तो 7 से 21 वर्किंग डेज में भी रिफंड मिल जाता है. अगर देरी होती है, तो विभाग टैक्सपेयर्स को 0.5% प्रति माह के हिसाब से ब्याज भी देता है.

अगर रिफंड नहीं मिला तो क्या करें? (What To Do If Refund Not Received)

अगर तय समय के बाद भी पैसा नहीं आया, तो आप कुछ आसान कदम उठा सकते हैं ...

  • e-Filing पोर्टल पर “e-Nivaran/Grievance” सेक्शन में शिकायत दर्ज करें.
  • अगर बैंक डिटेल्स गलत थीं, तो बैंक अकाउंट वैलिडेट करके “Refund Reissue Request” लगाएं.
  • जरूरत पड़ने पर Assessing Officer (AO) या CPC (Central Processing Centre) से संपर्क करें.
  • पोर्टल या ईमेल पर आने वाले Intimation Notices यानी इनकम टैक्स नोटिस को जरूर चेक करते रहें.


ITR रिफंड में देरी आम बात है, लेकिन इसकी ज्यादातर वजहें आपकी ही दी गई छोटी-छोटी गलतियां होती हैं  जैसे गलत बैंक डिटेल्स, PAN-Aadhaar लिंकिंग न होना या ई-वेरिफिकेशन भूल जाना. इसलिए अगली बार जब आप ITR फाइल करें, तो इन बातों का खास ध्यान रखें. अगर आपका रिफंड अभी तक नहीं आया है, तो ऊपर बताए गए तरीकों से स्टेटस ट्रैक करें  शायद आपका अटका हुआ रिफंड का पैसा बस एक क्लिक में खाते में आ जाए.

Advertisement

ये भी पढ़ें-  ITR तो ‘Processed' हो गया, पर रिफंड नहीं मिला? तुरंत करें ये काम, मिनटों में खाते में आएगा आपका पैसा!

Belated ITR filing: क्या लेट रिटर्न फाइलिंग के बावजूद रिफंड पर मिलेगा ब्याज? समझिए पूरा कैलकुलेशन

Featured Video Of The Day
NDTV World Summit 2025: PM Modi का संबोधन, Rishi Sunak सहित दिग्गजों का जलवा, 17-18 October को