अगर आपने अपना इनकम टैक्स रिटर्न (Income Tax Return) फाइल किया है और आपको रिफंड (Income Tax Refund) मिला नहीं है तो ये खबर आपके लिए है. आज हम आपको बताएंगे कि डेडलाइन से पहले इनकम टैक्स फाइल (Income Tax Return Filing) करने के बाद भी रिफंड आने में देरी (Income Tax Refund Delays) क्यों होती है? अगर टैक्स रिफंड (ITR Refund Delays) न आए तो क्या करना चाहिए? क्या देर से आईटीआर रिफंड आने पर ब्याज (Interest on Income Tax Refund) मिलेगा? अगर ब्याज मिलेगा तो कितना मिलेगा? चलिए इन सारे सवालों के जवाब एक-एक करके जानते हैं...
सबसे पहले ये जान लें कि अगर आपने इनकम टैक्स रिटर्न (ITR Filing 2024) भर दिया तो इसका मतलब ये नहीं कि आपको रिफंड जरूर मिलेगा. रिफंड सिर्फ तब मिलता है जब आपने सरकार को एडवांस टैक्स, TDS, आदि के ज़रिए जितना टैक्स दिया है वो आपके Tax liability से ज़्यादा है. जब आयकर विभाग आपकी टैक्स लायबेलिटी का कैलकुलेशन लगाता है, तो वो सभी छूटों (Deductions)और कटौतियों (Exemptions) को ध्यान में रखता है, जिससे ये सुनिश्चित हो सके कि आपसे सही टैक्स लिया गया है और आपका पैसा ज़्यादा नहीं कटा है.
ITR दाखिल करने के बाद Tax Refund आने में कितने दिन लगते हैं?
बता दें कि जब आप अपना इनकम टैक्स रिटर्न (ITR) भर देते हैं, तब तक आपको रिफंड (Tax Refund) नहीं मिलेगा जब तक आप उस रिटर्न को ई-वेरिफाई नहीं करा लेते हैं. आपको अपना इनकम टैक्स रिटर्न (ITR) जमा करने के बाद रिफंड पाने के लिए उसे ई-वेरिफाई करना बहुत ज़रूरी है. नए नियमों के मुताबिक, आपके पास ITR भरने के बाद उसे 30 दिनों के अंदर ई-वेरिफाई करने का समय होता है. अगर आपने 30 दिनों के अंदर ई-वेरिफाई नहीं किया तो आपको रिफंड नहीं मिलेगा.
टैक्स रिफंड कब मिलेगा? (When are you eligible for a tax refund?)
टैक्स सिस्टम अपडेट होने के बाद से आईटीआर प्रोसेसिंग फास्ट हो गई है. आमतौर पर, टैक्स विभाग को आपके रिटर्न को प्रोसेस (ITR Processing Status) करने में 2-10 दिन लग जाते हैं. उसके बाद ही आपका रिफंड का पैसा आपके बैंक अकाउंट में आता है. हालांकि, रिफंड सिर्फ उसी बैंक अकाउंट में आएगा जिसका डिटेल्स आपके पैन कार्ड से मैच करता हो. बैंक अकाउंट में नाम और पैन कार्ड पर नाम एक ही होना चाहिए. अगर आपने अपने बैंक अकाउंट की जानकारी सही-सही नहीं भरी या उसको वैलीडेट नहीं कराया तो आपको रिफंड नहीं मिलेगा. इसके अलावा अगर आपने अपने बैंक अकाउंट का IFSC कोड गलत भर दिया तो भी रिफंड नहीं मिलेगा.
टैक्स रिफंड में देरी हो रही है तो क्या करें?
अगर आपको निर्धारित समय के भीतर टैक्स रिफंड नहीं मिलता है, तो आपको अपने इनकम टैक्स रिटर्न (ITR) में किसी हुई गलती की जांच करनी चाहिए और अपने ईमेल में आयकर विभाग से भेजे गए मैसेज को ध्यान से देखना चाहिए. इसके अलावा आप अपने रिफंड स्टेटस को ऑनलाइन भी चेक कर सकते हैं.इनकम टैक्स की ऑफिशियल साइट के जरिये टैक्स रिफंड स्टेटस (ITR Refund Status) चेक करने के स्टेप्स यहां हम आपको बता दे रहे हैं..
- ई-फाइलिंग पोर्टल पर जाएं
- अपना यूजर आईडी और पासवर्ड डालें.
- 'व्यू डिटेल्स' पर क्लिक करें.
- यहां आप अपने फाइल किए गए ITR का स्टेटस देख सकते हैं. इससे पता लगा जाएगा कि रिफंड जारी किया गया है या नहीं.
देरी से मिले टैक्स रिफंड पर ब्याज मिलेगा? (Interest on Delayed Refund)
सरकार आपका टैक्स रिफंड जारी करने में देरी करती है, तो आपको उस टैक्स के पैसे पर ब्याज (Interest on Delayed Tax Refund) मिलेगा.ये ब्याज आपको तब मिलेगा जब आपने अपना टैक्स रिटर्न सही समय पर भरा हो. अगर आपने देरी से रिटर्न भरा है, तो आपको ब्याज उस दिन से मिलेगा जब आपने रिटर्न भरा था, और यह रिफंड मिलने की तारीख तक का जोड़कर दिया जाएगा.
टैक्स रिफंड पर कितना ब्याज मिलेगा? (Interest on Income Tax Refund)
अगर सरकार आपका पैसा देरी से लौटाती है, तो आपको उस पर थोड़ा सा ब्याज (Income Tax Return Interest Rate) मिलेगा. आपको हर महीने 0.5% यानी सालाना 6% का ब्याज मिलेगा.ये ब्याज आपको 1 अप्रैल से लेकर आपको रिफंड मिलने की तारीख तक मिलेगा. लेकिन अगर आपको मिलने वाला रिफंड आपके कुल टैक्स का 10% से कम है, तो आपको कोई ब्याज नहीं मिलेगा.
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