ITR Filing 2024: इनकम टैक्स फाइल करने की डेडलाइन 15 नवंबर तक बढ़ी, जानें किन टैक्सपेयर्स को मिलेगी राहत

Income Tax Filing 2024: अगर टैक्सपेयर 31 दिसंबर 2024 तक भी ITR फाइल नहीं कर पाते, तो बाद में 31 मार्च 2027 तक अपडेटेड ITR फाइल कर सकते हैं.

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ITR filing FY 2023-24: यदि टैक्सपेयर 15 नवंबर 2024 तक ITR फाइल नहीं करते, तो उनके ऊपर कुछ पेनाल्टी लागू हो सकती हैं
नई दिल्ली:

ITR Filing Last Date: इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने फाइनेंशियल ईयर 2023-24 (एसेसमेंट ईयर 2024-25) के लिए ITR फाइलिंग की डेडलाइन (ITR Filing Deadline) बढ़ाकर 15 नवंबर 2024 कर दी है. यह एक्सटेंशन खास टैक्सपेयर्स के लिए ही लागू है, जो टैक्स ऑडिट रिपोर्ट (Income Tax Audit Report Submission Deadline) 30 सितंबर 2024 तक सबमिट करने के लिए बाध्य थे, पहले 31 अक्टूबर 2024 तक ITR फाइल करने का समय दिया गया था.

किन टैक्सपेयर्स के लिए डेडलाइन बढ़ाई गई?

ये एक्सटेंशन उन टैक्सपेयर्स के लिए है, जो सेक्शन 139(1) के तहत क्लॉज (a) में आते हैं और जिन्हें टैक्स ऑडिट रिपोर्ट सबमिट (ncome Tax Audit Report) करनी होती है. इसमें शामिल हैं:

टैक्स ऑडिट के तहत आने वाले व्यक्ति और अन्य टैक्सपेयर्स - जिन पर बुक्स का ऑडिट जरूरी है, जैसे LLPs, फर्म्स, और पार्टनरशिप फर्म्स.इसके अलावा, TDS और अन्य स्टैच्यूटरी ड्यूज (statutory dues) का रीमिटेंस 15 नवंबर तक कर सकेंगे, जो पहले 31 अक्टूबर 2024 को खत्म हो रहा था. हालांकि, जिन टैक्सपेयर्स पर ट्रांसफर प्राइसिंग (transfer pricing) प्रावधान लागू हैं, उनके लिए डेडलाइन में कोई बदलाव नहीं किया गया है.

ट्रांसफर प्राइसिंग और टैक्स ऑडिट के मामले में क्या है स्थिति?

CBDT के इस सर्कुलर से ट्रांसफर प्राइसिंग के तहत टैक्सपेयर्स पर असर नहीं पड़ेगा. ट्रांसफर प्राइसिंग ऑडिट (section 92CE) की डेडलाइन 31 अक्टूबर 2024 के लिए अब तक किसी तरह की कोई अतिरिक्त छूट नहीं दी गई है.

ITR फाइलिंग से पहले टैक्स ऑडिट रिपोर्ट सबमिट क्यों जरूरी?

जिन टैक्सपेयर्स पर टैक्स ऑडिट लागू है, उन्हें ITR में टैक्स ऑडिट की पूरी जानकारी जैसे रिपोर्ट की तारीख, और एक्नॉलेजमेंट नंबर देना होता है. बिना टैक्स ऑडिट रिपोर्ट सबमिट किए, ITR फाइलिंग संभव नहीं है. इसलिए, पहले टैक्स ऑडिट रिपोर्ट फाइल करनी होगी, तभी ITR फाइलिंग पूरी की जा सकेगी.

15 नवंबर तक ITR फाइल करने में चूकने पर क्या होगा?

  • यदि टैक्सपेयर 15 नवंबर 2024 तक ITR फाइल नहीं करते, तो उनके ऊपर कुछ पेनाल्टी लागू हो सकती हैं:
  • लेट फाइलिंग पर इंटरेस्ट - सेक्शन 234A के तहत टैक्स ड्यू पर लेट फाइलिंग इंटरेस्ट लगेगा.
  • लेट पेमेंट पर इंटरेस्ट - सेक्शन 234B के तहत टैक्स पेमेंट लेट होने पर इंटरेस्ट लगेगा.
  • ITR फाइलिंग में डिफॉल्ट की पेनाल्टी - सेक्शन 234F के तहत ₹1,000 या ₹5,000 का चार्ज.
  • बिजनेस और कैपिटल लॉस का कैरी-फॉरवर्ड नहीं होगा - जिससे भविष्य के फायदों पर असर पड़ेगा.
  • स्पेसिफाइड पर्सन के तौर पर क्वालिफाई - यदि TDS & TCS 50,000 से ऊपर है, तो अगले साल इनके लिए TDS की दर दोगुनी (min. 5%) हो जाएगी.

31 मार्च 2027 तक अपडेटेड ITR कर सकते हैं फाइल

अगर टैक्सपेयर 31 दिसंबर 2024 तक भी ITR फाइल नहीं कर पाते, तो बाद में 31 मार्च 2027 तक अपडेटेड ITR फाइल कर सकते हैं. लेकिन इसमें कुछ शर्तें होंगी, और 10,000 से ज्यादा टैक्स ड्यू वाले नॉन-फाइलर्स पर इनकम टैक्स अथॉरिटीज की ओर से प्रॉसिक्यूशन का भी खतरा होता है.जिन टैक्सपेयर्स पर टैक्स ऑडिट का नियम लागू है, उनके लिए ITR फाइलिंग की डेडलाइन बढ़ाकर 15 नवंबर 2024 कर दी गई है. सभी टैक्सपेयर्स को समय पर टैक्स ऑडिट रिपोर्ट फाइल कर, ITR सबमिट कर देना चाहिए ताकि पेनाल्टी और अन्य समस्याओं से बचा जा सके.

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