एडवांस टैक्स की डेडलाइन मिस हो गई? 31 मार्च से पहले कर लें ये काम, वरना देना होगा इतना ज्यादा ब्याज

अगर आप 15 मार्च, 2025 की डेडलाइन के बाद एडवांस टैक्स भरते हैं, तो सेक्शन 234C के तहत आपको ब्याज का भुगतान करना होगा. दरअसल डेडलाइन खत्म होने के बाद एडवांस टैक्स का भुगतान करने पर सेक्शन 234C के तहत डिफर्ड टैक्स अमाउंट (Deferred Tax Amount) पर हर महीने 1% ब्याजा चुकाना पड़ता है.

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Advance Tax Payment Deadline: एडवांस टैक्स केवल फाइनेंशियल ईयर के दौरान ही चुकाया  जा सकता है.
नई दिल्ली:

Advance Tax Payment Deadline: 15 मार्च, 2025 फाइनेंशियल ईयर 2024-25 के लिए एडवांस इनकम टैक्स भरने की आखिरी तारीख थी. अगर आप भी उन लोगों में शामिल हैं, जो इस डेडलाइन तक टैक्स भरने से चूक गए हैं, तो अभी भी पिछली तिमाही का बकाया एडवांस टैक्स भरने का आपके पास मौका है. हालांकि अब आपको ड्यू अमाउंट पर सेक्शन 234C के तहत ब्याज भी चुकाना होगा. लेकिन इस इंटरेस्ट अमाउंट के बावजूद आपको 31 मार्च के बाद जितना भुगतान करना होगा, यह राशि उससे कम होगी.

अगर आप 31 मार्च, 2025 तक पिछली तिमाही का एडवांस टैक्स नहीं चुकाते हैं, तो सेक्शन 234B के तहत एडिशनल इंटरेस्ट भी 1 अप्रैल, 2025 से जोड़ा जाएगा.

किसे भरना होता है एडवांस टैक्स?

बता दें कि जिन लोगों की टोटल टैक्स लायबिलिटी एक फाइनेंशियल ईयर में 10,000 रुपए या इससे ज्‍यादा होती है, उनको एडवांस टैक्‍स देने की जरूरत पड़ती है. एडवांस टैक्स (Advance tax) को साल के आखिर में एक बार जमा करने की बजाय समय-समय पर 4 किस्तों में जमा करना होता है.

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एडवांस टैक्स की पहली किस्त 15 जून तक भरनी होती है और इस समय तक आपको अपने टोटल टैक्स का 15% जमा करना होता है. दूसरी किस्त आपको 15 सितंबर तक भरनी होती है और इस समय तक आपको टोटल टैक्स का 45% (पहली किस्त को मिलाकर) जमा करना होता है. तीसरी किस्त 15 दिसंबर तक भरनी होती है और इस समय तक आपको टोटल टैक्स का 75% (पहली और दूसरी किस्त को मिलाकर) भरना होता है.  इसी तरह चौथी और आखिरी किस्त 15 मार्च तक भरनी होती है और इस दिन तक आपको अपने एस्टिमेटेड टैक्स (estimated tax) का कम से कम 90% तक जमा करना होता है.  इसलिए भले ही डेडलाइन निकल गई है लेकिन अगर आप ज्यादा टैक्स देने से बचना चाहते हैं, तो 31 मार्च के पहले अपने बकाया एडवांस टैक्स को चुका दें.

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अगर 15 मार्च, 2025 के बाद एडवांस टैक्स भरते हैं, तो क्या होगा?

अगर आपके मन में सवाल है कि डेडलाइन निकलने के बाद अब क्या होगा, तो बता दें कि अगर आप 15 मार्च, 2025 की डेडलाइन के बाद एडवांस टैक्स भरते हैं, तो सेक्शन 234C के तहत आपको ब्याज का भुगतान करना होगा. दरअसल डेडलाइन खत्म होने के बाद एडवांस टैक्स का भुगतान करने पर सेक्शन 234C के तहत डिफर्ड टैक्स अमाउंट (Deferred Tax Amount) पर हर महीने 1% ब्याजा चुकाना पड़ता है.

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एडवांस टैक्स पूरा नहीं भरने पर  इंटरेस्ट कैसे कैलकुलेट होता है?

सेक्शन 234C के तहत यदि 15 मार्च, 2025 को या उससे पहले भुगतान किया गया एडवांस टैक्स ड्यू टैक्स से कम है, तो टैक्सपेयर को बचे हुए अमाउंट पर एक फीसदी की दर से ब्याज का भुगतान करना होगा.जैसा कि आपको ऊपर बताया 15 दिसंबर, 2024 को या उससे पहले एडवांस टैक्स के माध्यम से 75% टैक्स लायबिलिटी का भुगतान किया करना होता है. यानी अगली किस्त 25% मिलाकर जो 15 मार्च, 2025 तक भरनी होती है, तब तक कुल भुगतान 100% हो जाता है.

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अब मान लीजिए आप  बचे हुए 25% का भुगतान 17 मार्च, 2025 को करते है. अब चूंकि बाकी 25% का भुगतान ड्यू डेट यानी 15 मार्च 2025 तक नहीं किया गया उसके 2 दिन बाद किया गया, इसलिए ड्यू टैक्स पर 1 महीने की अवधि के लिए 1% ब्याज लगाया जाएगा.

अगर किसी ने 15 दिसंबर 2024 को या उससे पहले अपनी एडवांस टैक्स लायबिलिटी का 75% पेमेंट कर दिया है, लेकिन बाकी 25% का 15 मार्च 2025 के बाद लेकिन 31 मार्च 2025 से पहले कर दिया है, तो इसे अंतिम तिमाही (last quarter) के लिए एडवांस टैक्स के भुगतान में देरी के तौर पर देखा जाएगा और इनकम टैक्स एक्ट, 1961 के सेक्शन 234C(1)(A)(ii) के प्रावधानों के मुताबिक बची हुई रकम पर 1% की दर से ब्याज लगाया जाएगा.

फाइनेंशियल एक्सपर्ट सलाह देते हैं कि अगर किसी के पास एडवांस टैक्स की पूरी रकम चुकाने के लिए पैसे नहीं हैं, तो जितना भी पैसा संभव हो, उतना चुका देना चाहिए ऐसा करने से आपको ब्याज कम भरना होगा.

अगर 31 मार्च, 2025 तक बकाया टैक्स नहीं चुकाते हैं तो क्या होगा?

31 मार्च, 2025 बीत जाने के बाद, सेक्शन 234B के तहत ब्याज लगाया जाएगा, अगर टैक्सपेयर इस समय सीमा में टोटल टैक्स लायबिलिटी का कम से कम 90% नहीं चुका पाया. इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की वेबसाइट पर साफतौर पर कहा गया है, "यदि कोई टैक्सपेयर एडवांस टैक्स के रूप में टोटल टैक्स लायबिलिटी का कम से कम 90% भुगतान करने में विफल रहता है, तो सेक्शन 234B के तहत ब्याज लगाया जाएगा."

ध्यान दें कि एडवांस टैक्स केवल फाइनेंशियल ईयर के दौरान ही चुकाया  जा सकता है. इसलिए, 31 मार्च के बाद यानी संबंधित फाइनेंशियल ईयर की समाप्ति के बाद भुगतान किया गया कोई भी टैक्स एडवांस टैक्स के तौर पर क्वालीफाई नहीं होगा.जैसे अगर कोई टैक्सपेयर 2 अप्रैल 2025 को वॉलेंटरी (voluntarily) असेसमेंट ईयर 2025-26 के लिए टैक्स जमा करता है, तो ऐसे टैक्स को आमतौर पर सेल्फ-असेसमेंट टैक्स (Self-assessment tax) माना जाता है.

इसे एक उदाहरण से समझते हैं अगर किसी टैक्सपेयर ने 75% टैक्स लायबिलिटी 15 दिसंबर, 2024 को या उससे पहले एडवांस टैक्स के माध्यम से चुका दी है, लेकिन वह 15 मार्च 2025 तक बैलेंस टैक्स लायबिलिटी का भुगतान करने में विफल रहता है और इसके बजाय ड्यू टैक्स का भुगतान 2 अप्रैल, 2025 को करता है.

तो ऐसे में उसे सेक्शन 234C के तहत बाकी बचे एडवांस टैक्स पर 1% की दर से ब्याज और सेक्शन 234B के तहत भी ब्याज का भुगतान करना होगा. इसलिए ज्यादा टैक्स देने से बचने के लिए 31 मार्च से पहले अपना एडवांस टैक्स भरना समझदारी होगी.

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