ITR Filing 2025: हर साल जब भी ITR फाइल करने का समय आता है, तो उस दौरान पूछे जाने वाले सबसे आम सवालों में से एक है कि क्या मेरी इनकम इतनी है कि मुझे इनकम टैक्स रिटर्न फाइल (Income Tax Return Filing 2025) करना पड़े. अगर आप भी इस सवाल का जवाब जानना चाहते हैं, तो चलिए आपको बताते हैं कि इस बारे में आयकर कानून (Income tax laws) क्या कहता है?
भारत के इनकम टैक्स लॉ के मुताबिक, किसी भी भारतीय नागरिक को केवल तभी ITR फाइल करना जरूरी है, जब उनकी टैक्सेबल इनकम बेसिक एग्जम्प्शन लिमिट (Basic exemption limit) से ज्यादा हो. अगर आपकी इनकम इस लिमिट से कम है, तो ITR फाइल करना आपके लिए अनिवार्य नहीं है.
हालांकि, यह एग्जम्प्शन लिमिट आपने जो टैक्स रिजीम (पुरानी या नई) सिलेक्ट की है, उस पर निर्भर करता है:
जैसे जहां ओल्ड टैक्स सिस्टम (old tax system) में, यह लिमिट 2,50,000 रुपये है. वहीं न्यू टैक्स सिस्टम (new tax system) में, यह लिमिट 3,00,000 रुपये (फाइनेंशियल ईयर 2025-26 के लिए) रखी गई है.
टैक्सपेयर्स को यह याद रखना चाहिए कि केंद्रीय बजट 2025 में टैक्स स्लैब में हुए बदलाव के बाद न्यू टैक्स रिजीम के तहत बेसिक टैक्स एग्जम्प्शन लिमिट को बढ़ाकर 4 लाख रुपये कर दिया है.आपकी जानकारी के लिए बता दें कि कुछ मामलों में इनकम एग्जम्प्शन लिमिट से कम होने पर भी ITR फाइल करना जरूरी हो जाता है.
इन मामलों में ITR फाइल करना होता है जरूरी
सेविंग अकाउंट में 50 लाख रुपये से ज्यादा का डिपॉजिट
अगर आपने पिछले फाइनेंशियल ईयर में अपने एक या एक से ज्यादा सेविंग अकाउंट में 50 लाख रुपये या उससे ज्यादा डिपॉजिट किए हैं, तो आपके लिए ITR फाइल करना जरूरी है.
करंट अकाउंट में 1 करोड़ रुपये या उससे ज्यादा डिपॉजिट
अगर आपने एक या उससे ज्यादा करंट अकाउंट में कुल मिलाकर 1 करोड़ रुपये या उससे ज्यादा डिपॉजिट किए हैं, तो आपको ITR फाइल करना अनिवार्य (Mandatory) है. हालांकि बता दें कि यह नियम बिजनेस पर लागू नहीं होता है.
सालाना बिक्री 60 लाख रुपये से ज्यादा
अगर आपकी कुल सालाना बिक्री या ग्रॉस रिसीप्ट 60 लाख रुपये से ज्यादा हैं, तो आपको ITR फाइल करना जरूरी है.
10 लाख रुपये से ज्यादा की प्रोफेशनल इनकम
अगर आप किसी प्रोफेशन से जुड़े हैं और आपकी प्रोफेशनल इनकम 10 लाख रुपये से ज्यादा है, तो आपको ITR फाइल करना होगा.
इलेक्ट्रिसिटी का बिल 1 लाख रुपये से ज्यादा
अगर आपने पूरे साल में किसी एक इलेक्ट्रिसिटी बिल या सभी बिल मिलाकर कुल 1 लाख रुपये से ज्यादा का पेमेंट किया है, तो आपके लिए ITR फाइल करना जरूरी है.
25,000 रुपये से ज्यादा का TDS/TCS
अगर आपकी इनकम से 25,000 रुपये या उससे ज्यादा का TDS (Tax Deducted at Source) या TCS (Tax Collected at Source) काटा गया है, तो आपको ITR भरना जरूरी है. बता दें कि सीनियर सिटीजन के लिए यह लिमिट 50,000 रुपये है.
विदेशी संपत्तियों से आय या अधिकार
अगर आपके पास कोई विदेशी संपत्ति (Foreign property) है, या आप किसी विदेशी संपत्ति के बेनिफिशियरी हैं, या आपके पास किसी विदेशी बैंक अकाउंट में हस्ताक्षर करने का अधिकार है, तो आपको ITR फाइल करना अनिवार्य है.
विदेश यात्रा पर 2 लाख रुपये से ज्यादा का खर्च
अगर आपने एक फाइनेंशियल ईयर में विदेश यात्रा के दौरान खुद पर या किसी और पर 2 लाख रुपये से ज्यादा का खर्च किया है, तो आपके लिए ITR फाइल करना जरूरी है.
ITR फाइल करने के लिए मिनिमम कितनी इनकम होनी चाहिए?
ITR फाइल करने की जरूरत है या नहीं यह व्यक्ति की उम्र और टैक्स रिजीम पर निर्भर करता है:
ओल्ड टैक्स रिजीम (Old tax regime):
- 60 साल से कम उम्र के लोगों के लिए: 2.5 लाख रुपये
- 60 से 80 साल के बीच के सीनियर सिटीजन के लिए: 3 लाख रुपये
- 80 साल से ज्यादा के सुपर सीनियर सिटीजन के लिए: 5 लाख रुपये
न्यू टैक्स रिजीम (New tax regime):
सभी उम्र के लोगों के लिए यह लिमिट 3 लाख रुपये है.
भले ही आपकी इनकम, एग्जम्प्शन लिमिट से कम हो, लेकिन कई मामलों में ITR फाइल करना फायदेमंद साबित हो सकता है. जैसे TDS रिफंड पाने के लिए या लोन लेने के लिए. इसलिए, ITR फाइल करना न सिर्फ एक लीगल प्रोसेस है, बल्कि फाइनेंशियली तौर पर एक समझदारी भरा कदम भी है.