बिहार में दूसरे राज्यों से बालू-पत्थर लाने के लिए बदल गए नियम, 10 जून से चाहिए होगा ISTP पास, जान लें रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस

बिहार में दूसरे राज्यों से बालू-गिट्टी समेत अन्य लघु खनिज लेकर आने वाले वाहनों के लिए नियम बदलने जा रहे हैं. 10 जून से अब इन वाहनों के लिए इंटर स्टेट ट्रांजिट पास (ISTP) लेना अनिवार्य होगा. इसके लिए रजिस्ट्रेशन आईएसटीपी पोर्टल से किया जा सकता है.

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बालू-गिट्टी लाने के लिए अब ISTP जरूरी
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अगर आप बिहार में कंस्ट्रक्शन से जुड़ा काम करते हैं तो ये खबर आपके लिए काफी ज्यादा जरूरी हो सकती है. दरअसल, अब बिहार में दूसरे राज्यों से बालू, पत्थर और अन्य लघु खनिज लेकर आने वाले वाहनों के लिए नियम बदल गए हैं. 10 जून से अब इन वाहनों के लिए इंटर स्टेट ट्रांजिट पास (ISTP) लेना अनिवार्य कर दिया गया है. नवादा जिला खनन पदाधिकारी ने बताया कि खान एवं भूतत्व विभाग, पटना की अधिसूचना के अनुसार अब बिहार में एंट्री करने वाले हर ऐसे वाहन को आईएसटीपी पोर्टल पर पंजीकरण कराना होगा. इसके बिना खनिज परिवहन की अनुमति नहीं होगी.

क्या होगी कीमत?

विभागीय आदेश के अनुसार इंटर स्टेट ट्रांजिट पास के लिए 60 रुपए प्रति मीट्रिक टन और 85 रुपए प्रति घनमीटर की दर निर्धारित की गई है. इसके लिए सभी वाहनों का ISTP पोर्टल पर पंजीकरण कराना अनिवार्य है. वाहन मालिक अपने वाहनों का जल्द से जल्द पंजीकरण संबंधित वेबसाइट पर जाकर रजिस्टर कराएं. साथ ही पंजीकरण के बाद प्राप्त लॉगिन आईडी और पासवर्ड की मदद से पोर्टल पर लॉगिन कर जरूरी प्रक्रिया पूर्ण करें.

ऑनलाइन होगा पेमेंट

जिला खनन पदाधिकारी के अनुसार अगर कोई खनिज दूसरे राज्य से लाया जा रहा है, तो खदान से वाहन के लिए ट्रांसपोर्ट चालान बनने के बाद 6 घंटे के अंदर इंटर-स्टेट ट्रांजिट पास (ISTP) लेना जरूरी है. ट्रांजिट पास उसी खनिज की मात्रा के अनुसार बनेगा जो वाहन में लदा है. साथ ही ट्रांजिट पास का शुल्क सिर्फ ऑनलाइन ही जमा करना होगा, ऑफलाइन भुगतान मान्य नहीं है.

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पास की वैलिडिटी

ISTP की वैधता उसी अवधि तक होगी जितनी परिवहन चालान की वैधता है. उन्होंने बताया कि खनिज परिवहन के दौरान इंटर स्टेट ट्रांजिट पास के साथ-साथ संबंधित राज्य से निर्गत वैध खनिज परिवहन चालान रखना अनिवार्य होगा. जांच के दौरान यदि इन दोनों में से कोई भी एक दस्तावेज उपलब्ध नहीं पाया जाता है, तो बिहार खनिज (समाहरण, अवैध खनन, परिवहन एवं भंडारण निवारण) नियमावली, 2019 यथा संशोधित 2026 के प्रावधानों के अंतर्गत दंड अधिरोपित किया जाएगा.

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पंजीकरण का प्रोसेस

  • वाहनों का पंजीकरण कराने के लिए सबसे पहले आईएसटीपी पोर्टल पर जाएं.
  • पंजीकरण करने पर बने लॉगइन आईडी पासवर्ड का उपयोग कर लॉगइन करें.
  • ट्रांजिट पास के लिए ऑनलाइन भुगतान पोर्टल के माध्यम से ही किया जाएगा. 
  • आईएसटीपी चालान उतने ही समय तक मान्य रहेगा, जितने समय तक खनिज का परिवहन चालान मान्य रहेगा.
  • खनिज परिवहन के दौरान ट्रांजिट पास के साथ-साथ अन्य राज्यों से निर्गत वैध खनिज परिवहन चालान रखना अनिवार्य है.
  • अवैध खनिज परिवहन के लिए जब्त वाहन जुर्माना भुगतान के पश्चात ही छोड़ा जा सकेगा.
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