Indian Railways: जनरल ट्रेन टिकट के नियमों में होने जा रहा है बड़ा बदलाव, करोड़ों यात्रियों पर होगा असर

Indian Railways General Ticket Booking Rules: आपको बता दें कि मौजूदा समय में जनरल टिकट वाले यात्री आसानी से ट्रेन बदल सकते हैं. हालांकि, आने वाले समय में होने वाले बदलावों के तहत जनरल टिकट में ट्रेनों के भी नाम दर्ज किए जा सकते हैं. इसका मतलब है कि ट्रेन का नाम टिकट पर दर्ज हो जाने पर यात्री ट्रेन नहीं बदल पाएंगे.

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Indian Railways General Reservation Rules: रेलवे के नियमों के मुताबिक, जनरल टिकट की वैलिडिटी सिर्फ तीन घंटे होती है.
नई दिल्ली:

Indian Railway General Ticket Rules: भारत में ट्रेन से हर दिन करोड़ों लोग यात्रा करते हैं. ट्रेन ट्रैवल का एक ऐसा साधन है जिसे हर वर्ग के लोग अफोर्ड कर सकते हैं. कुछ लोग अपने बजट के मुताबिक जहां रिजर्व कोच (Reserve Coach) में सफर करते हैं तो वहीं कुछ लोग अनरिजर्व्ड कोच (Unreserved Coach) यानी अनारक्षित कोच में सफर करते हैं.

आरक्षित कोचों (Reserved Coaches) से यात्रा करने के लिए पहले से बुकिंग करानी पड़ती है और इसमें में फर्स्ट AC, सेकेंड AC, थर्ड AC, AC चेयर कार, स्लीपर और सेकेंड सिटिंग जैसे ऑप्शन शामिल होते हैं. वहीं अनरिजर्व्ड कोच में जनरल कोच आता है.

रेलवे जनरल टिकट के नियमों में करेगा ये बदलाव

जनरल कोच से यात्रा करने के लिए आपको बहुत पहले से टिकट खरीदकर रखने की जरूरत नहीं होती. आप सीधे रेलवे स्टेशन पहुंचकर जनरल टिकट लेकर ट्रेन में ट्रैवल कर सकते हैं. हर रोज बड़ी तादाद में यात्री जनरल डिब्बों में सफर करते हैं. लेकिन अब रेलवे जनरल टिकट के नियमों में बदलाव करने के बारे में सोच रहा है जिसका असर करोड़ों यात्रियों पर पड़ेगा. चलिए जानते हैं रेलवे जनरल टिकट में क्या बदलाव करने जा रहा है और यात्रियों पर इसका क्या असर पड़ेगा.

हाल ही में नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर यात्रियों की बहुत भीड़ होने के चलते भगदड़ जैसी स्थिति बन गई थी. स्टेशन पर अफरातफरी की वजह से हुए इस हादसे में कई लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ी. इस दुखद हादसे के बाद रेलवे प्रशासन जनरल टिकट सिस्टम को और ज्यादा स्ट्रीम लाइन करने के लिए नए नियम लाने की योजना बना रहा है.

जनरल टिकट में ट्रेनों के भी नाम किए जा सकते हैं दर्ज

आपको बता दें कि मौजूदा समय में जनरल टिकट वाले यात्री आसानी से ट्रेन बदल सकते हैं. हालांकि, आने वाले समय में होने वाले बदलावों के तहत जनरल टिकट में ट्रेनों के भी नाम दर्ज किए जा सकते हैं. इसका मतलब है कि ट्रेन का नाम टिकट पर दर्ज हो जाने पर यात्री ट्रेन नहीं बदल पाएंगे.

जनरल टिकट की वैलिडिटी

क्या आपको पता है कि रेलवे की ओर से जारी किए जाने वाला जनरल टिकट वैलिडिटी (Validity of General Ticket) के साथ आता है. रेलवे के नियमों के मुताबिक, जनरल टिकट की वैलिडिटी सिर्फ तीन घंटे होती है. यानी अगर आप जनरल टिकट लेने के बाद तीन घंटे के भीतर अपनी यात्रा शुरू नहीं करते, तो वह टिकट अमान्य यानी नॉन वैलिड हो जाता है. जिसका मतलब है कि तीन घंटे गुजर जाने के बाद उस टिकट पर यात्रा नहीं की जा सकती.

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जनरल टिकट के नियमों में इन बदलावों को शुरू करने के पीछे रेलवे का मकसद यात्रियों की सुरक्षा और यात्रा को ज्यादा आरामदायक बनाना है. हालांकि, नए नियमों की आधिकारिक घोषणा रेलवे मंत्रालय की तरफ से जल्द ही की जा सकती है. 

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