UP सरकार ने परिवार के सदस्यों को निजी व्यावसायिक संपत्ति दान पर स्टांप शुल्क 5 हजार रुपये निर्धारित किया है. पहले व्यावसायिक संपत्ति के दान पर पूरे सर्किल रेट के अनुसार भारी स्टांप शुल्क देना पड़ता था जो अब कम हुआ है. ये राहत पत्नी, पति, बेटे-बेटी, भाई-बहन, दामाद, पोता-पोती जैसे करीबी रिश्तेदारों के लिए लागू होगी.