Income Tax Refund: ITR प्रोसेस हो गया है लेकिन रिफंड नहीं मिला? जानें ITR Processing की आखिरी तारीख

Income Tax Refund Pending: आयकर कानून आयकर विभाग को उस आकलन वर्ष (Assessment Year) के अंत तक ITR को प्रोसेस करने की अनुमति देता है जिसके लिए ITR जमा किया गया था.

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ITR Refund Status FY2023-24: आयकर रिफंड में किसी भी देरी होने पर टैक्सपेयर को प्रति माह या उसके भाग के हिसाब से 0.5 प्रतिशत  ब्याज दिया जाता है.
नई दिल्ली:

अगर आपने जुलाई के दौरान इनकम टैक्स रिटर्न (Income Tax Returns) फाइल कर दिया है और आईटीआर रिफंड (Income Tax Refund) आने का इंतजार कर रहे हैं, तो यह खबर आपके लिए हैं. आईटीआर फाइल (ITR Filing 2024) करने वाला हर टैक्सपेयर ये जानना चाह रहा है कि आयकर विभाग को इनकम टैक्स रिटर्न को प्रोसेस (ITR Return Processing Time) करने में कितना समय लग सकता है. 

ITR के ई-वेरिफिकेशन के कितने दिन बाद आएगा रिफंड?

ऐसे में अगर आपने जुलाई में अपना इनकम टैक्स रिटर्न जमा कर दिया है और अभी तक रिफंड (ITR Refund Pending) नहीं मिला है, तो चिंता न करें. आयकर विभाग को इसे प्रोसेस करने में समय लग सकता है. बता दें कि आयकर विभाग आमतौर पर इनकम टैक्स रिटर्न को प्रोसेस करने और रिफंड जारी करने का टारगेट ITR के ई-वेरिफिकेशन की तारीख से 20 से 45 दिनों के भीतर रखता है.  हालांकि,  लेकिन ITR प्रोसेसिंग का समय  फॉर्म टाइप,कटौती/छूट की के कारण अलग-अलग हो सकता है.

1 दिसंबर, 2025 तक ITR हो सकता है प्रोसेस

आयकर कानून आयकर विभाग को उस आकलन वर्ष के अंत तक ITR को प्रोसेस करने की अनुमति देता है जिसके लिए ITR जमा किया गया था. इसका मतलब है कि एक व्यक्ति जिसने वित्तीय वर्ष 2023-24 (AY 2024-25) के लिए ITR जमा किया है, आयकर विभाग के पास 31 दिसंबर, 2025 तक इसे प्रोसेस करने का समय है. केवल जब ITR को प्रोसेस किया जाता है, तब आयकर रिफंड (यदि कोई हो) आपको भुगतान किया जा सकता है. 

आयकर विभाग लाखों रिटर्न प्रोसेस कर रहा है . यदि आयकर विभाग आयकर रिटर्न (ITR) को प्रोसेस नहीं करता है, तो टैक्सपेयर्स को अपना इनकम टैक्स रिफंड (यदि कोई हो) नहीं मिलेगा. हालांकि, उम्मीद की जा रही है कि  कुछ टैक्सपेयर्स के लिए रिटर्न प्रोसेस 2025 के अंत तक पूरा हो सकता है.

31 दिसंबर, 2024 तक Belated ITR कर सकते हैं फाइल 

जिन टैक्सपेयर्स ने 31 जुलाई की समय सीमा तक टैक्स फाइल (ITR Filing) नहीं किया है, वे 31 दिसंबर, 2024 तक एक बिलेटेड रिटर्न (Belated Return) दाखिल कर सकते हैं. यदि कोई व्यक्ति वित्तीय वर्ष 2023-24 (AY 2024-25) के लिए 31 जुलाई, 2024 की ITR फाइलिंग की तारीख से चूक गया है, तो वह 31 दिसंबर, 2024 तक एक बिलेटेड ITR दाखिल कर सकता है. बिलेटेड आईटीआर (Belated ITR) को 31 दिसंबर, 2025 तक प्रोसेस किया जाएगा.


ITR Status कितने तरह के होते हैं? (Types Of ITR Status)

ITR Submitted and pending for e-Verification / Verification: यह स्थिति तब होती है जब आपने अपना ITR जमा कर दिया है लेकिन इसे ई-वेरिफाई नहीं किया है, या आपका  ITR-V अभी तक CPC में प्राप्त नहीं हुआ है.

ITR Successfully e-Verified / Verified: यह स्थिति तब होती है जब आपने अपना रिटर्न जमा कर दिया है और ई-वेरिफाई /वेरिफाई किया है, लेकिन रिटर्न अभी तक प्रोसेस नहीं किया गया है.

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ITR Processed: यह स्थिति तब होती है जब आपका रिटर्न सफलतापूर्वक प्रोसेस हो जाता है.

ITR Processed With Refund Due: यह स्थिति तब होती है जब आपका आयकर रिटर्न प्रोसेस हो गया है लेकिन आपको अभी तक रिफंड नहीं मिला है.आमतौर पर, ITR प्रोसेस होने के बाद रिफंड अमाउंट आपके बैंक खाते करने में 20 से 45 दिन लग सकते हैं.

Defective: यह स्थिति तब होती है जब विभाग कानून के तहत आवश्यक कुछ आवश्यक जानकारी के अभाव के कारण दाखिल किए गए रिटर्न में कुछ गलती देखता है, या कुछ चीजें मैच नहीं होती हैं. ऐसे मामले में, आपको धारा 139(9) के तहत एक नोटिस प्राप्त होगा, जिसमें आपको नोटिस प्राप्त होने की तारीख से एक निर्धारित समय सीमा के भीतर इसको सुधारने के लिए कहा जाएगा. यदि आप Defective रिटर्न  का जवाब नहीं देते हैं, तो आपका ITR अमान्य माना जाएगा, और इसे प्रोसेसिंग के लिए नहीं लिया जाएगा.

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Case transferred to Assessing Officer: यह स्थिति तब होती है जब CPC ने आपके ITR को आपके रीजनस AO में ट्रांसफर कर दिया है. यदि आपका मामला आपके AO में ट्रांसफर किया जाता है, तो अधिकारी आपसे जरूरी डिटेल्स करने के लिए संपर्क करेगा.

देरी से रिफंड आने पर मिलेगा ब्याज (Interest on Income Tax Refund)

आयकर रिफंड में किसी भी देरी होने पर टैक्सपेयर को प्रति माह या उसके भाग के हिसाब से 0.5 प्रतिशत  ब्याज दिया जाता है. आयकर रिटर्न के प्रोसेस हो जाने पर, आपको धारा 143(1) के तहत इनकम टैक्स इंटीमेशन नोटिस मिलेग, जो इस बात की पुष्टि करेगा,कि आपको कितना टैक्स  रिफंड (Income Tax Refund Delays) मिलने वाला है.

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हालांकि, यदि रिफंड धारा 143(1) के तहत  निर्धारित टैक्स का 10 प्रतिशत से कम है, तो रिफंड पर कोई ब्याज नहीं दिया जाएगा.

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