Income Tax Notice: क्या आपको भी मिला 143(1) इंटीमेशन नोटिस? क्या है इसका मतलब, कैसे दें जवाब? जानें सब कुछ

Intimation Under Section 143(1) of Income Tax Act: इंटीमेशन या नोटिस में लिखा होता है कि आपने जो ITR फाइल किया है, वह सही है या नहीं. अगर सही नहीं है तो नोटिस में उसकी वजह भी बताई जाती है.

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नई दिल्ली:

Income Tax Notice/Intimation 143(1): इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने टैक्सपेयर्स के फाइल किए इनकम टैक्स रिटर्न को प्रोसेस (ITR Processing) करना शुरू कर दिया है. इसलिए इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की ओर से टैक्सपेयर्स को ई-मेल के जरिए इनकम टैक्स के सेक्शन 143 (1) के तहत नोटिस भेजकर जानकारी दी जा रही है. ऐसा नोटिस हर टैक्सपेयर के पास आता है. अगर आपके पास ये नोटिस नहीं आया है तो यह मान सकते हैं कि अब तक आपका रिटर्न प्रोसेस नहीं किया गया है. इंटीमेशन या नोटिस में लिखा होता है कि आपने जो ITR फाइल किया है, वह सही है या नहीं. अगर सही नहीं है तो नोटिस में उसकी वजह भी बताई जाती है.

कई टैक्सपेयर्स नोटिस मिलने के बाद सोचते हैं कि अब उन्हें क्या करना होगा और नोटिस का जवाब कैसे दिया जाए. तो आज हम आपको इन सब सवालों के जवाब देंगे.

Income Tax Notice आए तो क्या करें?

अगर आपको भी सेक्शन 143 (1) के तहत नोटिस मिला है तो घबराइए नहीं. सबसे पहले नोटिस को ध्यान से पढ़ें कि उसमें क्या लिखा है. अगर आपने ITR फाइल करते समय चूक से कोई गलत जानकारी भर दी थी जिसका नोटिस में जिक्र है तो उसे सुधार कर आखिरी तारीख से पहले रिवाइज्ड रिटर्न फाइल (Revised ITR Filing)कर दें. आम तौर पर रिवाइज्ड रिटर्न (Revised Income Tax Return) फाइल करने की अंतिम तारीख 31 दिसंबर होती है.

इंटीमेशन में क्या हो सकता है?

इनकम टैक्स नोटिस के जरिये डिपार्टमेंट आपको 3 तरह की सूचना दे सकता है:

1. आपको कोई एडिशनल टैक्स नहीं देना है : अगर आपकी कैलकुलेशन और डिपार्टमेंट की कैलकुलेशन मैच हो जाती है, तो इंटीमेशन में टैक्स लायबिलिटी और रिफंड को जीरो दिखाया जाएगा.

2. एडिशनल टैक्स की मांग : अगर आपने रिटर्न फाइल करते समय अपनी इनकम या कटौती (Deductions) की जो डिटेल भरी हैं, वह इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के पास मौजूद जानकारी से मेल नहीं खाती हैं, तो डिपार्टमेंट आपसे एडिशनल टैक्स और इंटरेस्ट की मांग कर सकता है.

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3. आपको रिफंड मिलेगा : अगर आपने ज्यादा टैक्स का भुगतान किया है, तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट आपको रिफंड जारी करता है, जिसका जिक्र इंटीमेशन किया गया होगा.
 

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इनकम टैक्स इंटीमेशन के लिए पासवर्ड (ITR Intimation Password)

इनकम टैक्स इंटीमेशन का डॉक्यूमेंट पासवर्ड प्रोटेक्टेड होता है यानी इसे बिना पासवर्ड के नहीं खोला जा सकता है. इसे खोलने के लिए, पासवर्ड के तौर पर अपना PAN नंबर (लोअर केस में) और जन्म की तारीख यानी डेट ऑफ बर्थ  (DDMMYYYY के फॉर्मेट) में डालें.

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मान लीजिए अगर आपका PAN नंबर "ABCDE0000A" है और आपकी जन्म तिथि 2 अप्रैल 1990 है, तो आपका पासवर्ड "abcde0000a02041990" होगा.

इंटीमेशन का जवाब कैसे दें?

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सेक्शन 143(1) के तहत मिले इनकम टैक्स इंटीमेशन का जवाब देने के लिए इन बातों पर ध्यान दें:

  • सबसे पहले इनकम टैक्स इंटीमेशन की वजह जानें.
  • अपने जवाब के साथ सही स्पष्टीकरण (explanation) और जरूरी डॉक्यूमेंट अटैच करें.
  • दी गई समय सीमा के अंदर अपना जवाब ऑनलाइन इनकम टैक्स ई-फाइलिंग पोर्टल पर जाकर सबमिट कर दें.
  • अपने जवाब और जमा किए गए डॉक्यूमेंट की एक कॉपी अपने पास भी सुरक्षित रखें.


इंटीमेशन समय पर न मिले तो क्या करें?

अगर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट आपके ITR को समय पर प्रोसेस नहीं करता या आपको इंटीमेशन नहीं भेजता, तो आप इनकम टैक्स पोर्टल पर जाकर अपनी शिकायत दर्ज कर सकते हैं. इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की ओर से आने वाले इंटीमेशन या नोटिस का समय पर जवाब देना जरूरी होता है, ताकि आपको आगे जाकर किसी परेशानी का सामना न करना पड़े.

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