ITR Filing 2024: इनकम टैक्स फाइल करते समय बिल्कुल न करें ये गलती, वरना अटक जाएगा रिफंड का पैसा

Income Tax Refund: ITR फाइल करने के बाद आपको इसका ई-वेरिफिकेशन करना अनिवार्य है. ई-वेरिफिकेशन ITR फाइल करने के 30 दिनों के अंदर कंप्लीट हो जाना चाहिए.

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Income Tax Refund Status: अगर आपने अपना ITR ई-वेरीफाई नहीं किया तो आपका ITR फाइल किया हुआ नहीं माना जाएगा.
नई दिल्ली:

इनकम टैक्स रिटर्न (Income Tax Filing 2024) फाइल करने के बाद लोग बेसब्री से अपने रिटर्न का इंतजार करने लगते हैं. लेकिन कई बार एक चूक की वजह से उन्हें उनका रिटर्न नहीं मिल पाता. आपसे ये गलती न हो इसलिए बता दें कि ITR फाइल करने के बाद आपको इसका ई-वेरिफिकेशन करना अनिवार्य है. ई-वेरिफिकेशन ITR फाइल करने के 30 दिनों के अंदर कंप्लीट हो जाना चाहिए.

ई-वेरिफिकेशन के बिना फाइलिंग प्रोसेस अधूरा

अगर आपने अपना ITR ई-वेरीफाई नहीं किया तो आपका ITR फाइल किया हुआ नहीं माना जाएगा. कहने का मतलब है कि ई-वेरिफिकेशन के बिना फाइलिंग प्रोसेस अधूरा माना जाता है और आपका ITR अमान्य हो जाता है.

रखें इन बातों का ख्याल

ITR फाइल करते समय आपको कुछ बातों का खास ध्यान रखना चाहिए. आप जो भी जानकारी ITR फाइल करते वक्त फॉर्म में भरते हैं वह एकदम सटीक होनी चाहिए. क्योंकि आपके द्वारा दी गई डिटेल्स को वेरिफाई करने के बाद ही इनकम टैक्स डिपार्टमेंट रिफंड (Income Tax Refund) जारी करता है.

बैंक अकाउंट डिटेल में गलती होने पर भी हो सकती है दिक्कत

कई बार लोगों के बैंक अकाउंट डिटेल में गलती होने की वजह से इनकम टैक्स डिपार्टमेंट द्वारा रिफंड जारी करने के बाद भी उन्हें मिल नहीं पाता. इसलिए आप भी एक बार अपने बैंक अकाउंट की डिटेल चेक कर लें. अगर बैंक डिटेल गलत हो तो तुरंत इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की वेबसाइट पर जाकर इसे सही कर सकते हैं.

अगर आपकी बैंक डिटेल गलत होने की वजह से आपको रिफंड नहीं मिला तो ऐसे मामले में आपको इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से रिक्वेस्ट करनी होगी कि इसे दोबारा जारी किया जाए.

ITR ई-वेरिफिकेशन करने के तरीके
 

आधार ओटीपी: इस तरीके से ITR को ई-वेरीफाई करने के लिए आपको अपना आधार नंबर और आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर भेजा गया ओटीपी दर्ज करना होगा.

बैंक खाते के जरिए : अगर आपका बैंक अकाउंट आपके पैन से जुड़ा हुआ है, तो आप अपने बैंक से जनरेट केवाईसी का इस्तेमाल करके अपने ITR को ई-वेरीफाई कर सकते हैं.

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डीमैट अकाउंट के जरिए : अगर आपका डीमैट अकाउंट है, तो आप अपने डीमैट अकाउंट प्रोवाइडर की तरफ से दी गई EVC (इलेक्ट्रॉनिक वेरिफिकेशन कोड) का इस्तेमाल करके अपने ITR को ई-वेरीफाई कर सकते हैं.

नेट बैंकिंग: आप नेट बैंकिंग का इस्तेमाल करके भी अपने ITR को ई-वेरीफाई कर सकते हैं. इसके लिए आपको अपने नेट बैंकिंग अकाउंट में लॉग इन करना होगा और अपने ITR को ई-वेरीफाई करने के लिए दिए गए निर्देशों का पालन करना होगा.

डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट: अगर आपके पास डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट है, तो आप इसका इस्तेमाल भी अपनी ITR को वेरीफाई करने के लिए कर सकते हैं.

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