अगर सरकार आपकी जमीन जबरन अधिग्रहण (कब्जा) करती है और आपको इसके बदले में मुआवजा (compensation) देती है, तो उस मुआवज़े पर कोई इनकम टैक्स नहीं लगेगा. दरअसल, यह छूट Right to Fair Compensation and Transparency in Land Acquisition, Rehabilitation and Resettlement (RFCTLARR) Act के तहत किए गए अधिग्रहण पर लागू होगी. अगर सरकार आपकी जमीन सार्वजनिक कामों के लिए लेती है और आपको पैसा देती है, तो वह पैसा अब टैक्स‑फ्री रहेगा.
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RFCTLARR Act क्या है और क्यों लागू किया गया?
बजट 2026 के अनुसार, RFCTLARR Act, 2013 (Right to Fair Compensation and Transparency in Land Acquisition, Rehabilitation and Resettlement Act) 1 जनवरी, 2014 से लागू हुआ. यह नया कानून 1894 के पुराने भूमि अधिग्रहण कानून की जगह लाया गया, क्योंकि पुराने कानून में किसानों/जमीन मालिकों को उचित मुआवज़ा नहीं मिलता था, प्रक्रिया पारदर्शी नहीं थी और पुनर्वास की पर्याप्त व्यवस्था नहीं थी.
इस कानून का उद्देश्य क्या है?सरकार को सड़कें, पुल, रेलवे, स्कूल, अस्पताल, बिजली प्रोजेक्ट जैसे विकास कार्यों के लिए जमीन चाहिए होती है. इस कानून से जमीन मालिकों को यह फायदा होता है. जमीन लेने पर सरकार जमीन मालिकों को पहले से कहीं अधिक और सही मुआवजा देती है. जमीन कैसे ली जाएगी, कितना मुआवजा मिलेगा, कैसे पुनर्वास होगा. सब कुछ साफ‑साफ बताया जाता है. अगर, जमीन मालिक विस्थापित होता है, तो सरकार उसकी नई जगह बसने में मदद करती है.
बजट 2026 में सरकार ने कहा है कि RFCTLARR Act (जमीन अधिग्रहण के लिए नया कानून) के नियमों को ध्यान में रखते हुए टैक्स नियमों में बदलाव किया जाएगा. नया प्रस्ताव के मुताबिक, 1 अप्रैल 2026 के बाद, यदि सरकार आपकी जमीन जबरन अधिग्रहित करती है और आपको इसके बदले में मुआवजा मिलता है, तो उस पूरे मुआवजे पर इनकम टैक्स नहीं लगेगा, लेकिन यह छूट RFCTLARR Act की धारा 46 के तहत दिए गए अवॉर्ड या एग्रीमेंट पर लागू नहीं होगी.
RFCTLARR Act में पहले से क्या प्रावधान है?RFCTLARR Act, 2013 की धारा 96 के अनुसार, सरकार द्वारा जबरन अधिग्रहित जमीन पर मिलने वाला कोई भी मुआवजा, चाहे वह capital gains (पूंजी लाभ) ही क्यों न हो उस पर इनकम टैक्स नहीं लगता यानी जमीन मालिक को मिलने वाली राशि पूरी तरह टैक्स‑फ्री रहती है.
RFCTLARR Act के तहत सरकार द्वारा जबरन ली गई जमीन पर मिलने वाला मुआवजा टैक्स से पूरी तरह मुक्त रहेगा, लेकिन इसमें capital gains tax भी शामिल है. सिर्फ Section 46 के तहत दिए गए मुआवजे पर टैक्स छूट नहीं है.














