अगर आप किराए के घर में रहते हैं और आपकी सैलरी में HRA यानी हाउस रेंट अकाउंस (House Rent Allowance) शामिल नहीं है, तो चिंता की बात नहीं है. इनकम टैक्स एक्ट के सेक्शन 80GG के तहत आप किराए पर टैक्स छूट का दावा कर सकते हैं. यह प्रावधान खासतौर पर उन सैलरीड और सेल्फ-एम्प्लॉयड लोगों के लिए बनाया गया है, जिनकी आय में HRA का कोई हिस्सा नहीं होता. हालांकि, इस छूट को क्लेम करने के लिए कुछ जरूरी शर्तों को पूरा करना होता है. ये छूट आपकी सालाना आय और किराए के आधार पर तय होती है.
आइए जानते हैं कि सेक्शन 80GG के तहत टैक्स छूट पाने का तरीका और इससे जुड़ी जरूरी बातें क्या हैं.
कैसे मिलेगा सेक्शन 80GG का फायदा?
इस छूट को क्लेम करने के लिए सबसे पहली शर्त यह है कि आपकी सैलरी में HRA का हिस्सा शामिल नहीं होना चाहिए. अगर आपकी सैलरी में HRA दिया जाता है, तो आप इस सेक्शन के तहत टैक्स छूट का दावा नहीं कर सकते. दूसरी शर्त यह है कि जिस घर के लिए किराए का भुगतान किया जा रहा है, उसमें आप खुद रह रहे हों. किसी ऑफिस या अन्य जगह के किराए पर यह छूट लागू नहीं होगी. इसके अलावा, आपके नाम, आपके जीवनसाथी या नाबालिग बच्चों के नाम पर उस शहर में कोई प्रॉपर्टी नहीं होनी चाहिए, जहां आप रहते या काम करते हैं.
इस प्रक्रिया में Form 10BA भरना अनिवार्य है. यह फॉर्म इनकम टैक्स पोर्टल पर सबमिट करना होता है, जिसमें यह डिक्लियर करना पड़ता है कि आप सेक्शन 80GG की सभी शर्तों को पूरा करते हैं. यह भी ध्यान रखना जरूरी है कि फॉर्म में दी गई जानकारी पूरी तरह सही हो, ताकि किसी भी तरह की परेशानी से बचा जा सके.
कितनी छूट मिलेगी?
सेक्शन 80GG के तहत आप इनमें से सबसे कम राशि पर टैक्स छूट का दावा कर सकते हैं:
5,000 रुपये प्रति माह (सालाना 60,000 रुपये तक).
आपकी Adjusted Gross Income (AGI) का 25%.
सालाना किराया – AGI का 10%.
इन बातों का रखें ध्यान:
अधिकतम छूट 60,000 रुपये तक सीमित है.
किराए की रसीद, रेंट एग्रीमेंट और बैंक स्टेटमेंट जैसे दस्तावेज संभालकर रखें.
सही तरीके से फॉर्म भरें और टैक्स फाइलिंग में डिडक्शन शामिल करें.
कुल मिलाकर HRA के बिना भी आप किराए पर टैक्स बचा सकते हैं. बशर्ते Section 80GG के नियमों को समझें और अपने टैक्स प्लानिंग को बेहतर बनाएं.