Train Ticket Refund Rules: ट्रेन लेट होने पर आपको मिलेगा पूरा रिफंड, जानें कैसे पा सकते हैं लाभ

Train Ticket Refund Rules: यदि कन्फर्म,आरएसी या वेटलिस्ट टिकट रखने वाले यात्री की ट्रेन में तीन घंटे से अधिक की देरी होती है और वह ट्रेन में देरी के कारण ट्रैवल नहीं करने का फैसला करते हैं तो वह फुल रिफंड पाने के लिए एलिजिबल होते हैं.

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Train Ticket Cancellation Policies & Charges 2024: रेलवे के नियमों के अनुसार, फुल रिफंड का अनुरोध केवल तभी किया जा सकता है, जब ट्रेन तीन घंटे से अधिक लेट हो.(फाइल फोटो)
नई दिल्ली:

Train Ticket Cancellation Charges & Rules: लंबी दूरी तय करने के लिए ट्रेन से सफर करना काफी लोगों की पहली पसंद होती है. हर दिन लाखों लोग ट्रेन से सफर करते हैं. वैसे रेलवे ट्रेन को समय पर चलाने की पूरी कोशिश करती है फिर भी आपने देखा होगा कि अलग-अलग कारणों से अक्सर कुछ ट्रेनें लेट (Train Delay) होती हैं. कई बार तो ट्रेनें 6 से 7 घंटों लेट हो जाती हैं .अगर ट्रेन समय से नहीं चलती हैं तो वजह से यात्रियों को तरह-तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ता है. हालांकि,ट्रेन लेट होने पर रेलवे की तरफ से यात्रियों को कई सुविधाएं दी जाती हैं. आज हम आपको रेलवे की एक खास सुविधा के बारे में बताने जा रहे हैं. इन नियमों के बारें में शायद ही आपको पता होगा. लेकिन अगर आप अक्सर ट्रेन से ट्रैवल करते हैं तो आपको यह पता होना जरूरी है.

क्या आप जानते हैं कि अगर आपकी ट्रेन लेट हो जाती है तो आपको टिकट किराये का पूरा रिफंड मिल सकता है? रेलवे की इस पॉलिसी का मकसद यात्रा में देरी के कारण असुविधा का सामना करने वाले यात्रियों को फाइनेंशियल कंपनसेशन देना है. यहां आपको रेलवे की रिफंड( Refund Rules) पॉलिसी के बारे में बताने जा रहे हैं. 

जानें ट्रेन टिकट रिफंड हासिल करने की एलिजिबिलिटी
बता दें कि यदि कन्फर्म,आरएसी या वेटलिस्ट टिकट रखने वाले यात्री की ट्रेन में तीन घंटे से अधिक की देरी होती है और वह यात्री ट्रेन में देरी के कारण ट्रैवल नहीं करने का फैसला करते हैं तो वह फुल रिफंड पाने के लिए एलिजिबल होते हैं. यदि आपके पास ई-टिकट है, तो आपको पूरा रिफंड पाने के लिए ट्रेन रवाना होने से पहले एक ऑनलाइन टीडीआर भरना होगा. अगर आपने रिजर्वेशन काउंटर से टिकट खरीदा है, तो आपको पूरा रिफंड पाने के लिए अपना टिकट कैंसिल करना होगा.

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ट्रेन छूटने के बाद टिकट कैंसिल पर नहीं मिलेगा रिफंड
ई-टिकट के लिए रिफंड का पैसा आमतौर पर 3 से 7 वर्किंग-डे  के में मिल जाता है. यह अमाउंट आपको टिकट बुकिंग के समय पेमेंट करने लिए उपयोग किए गए बैंक अकाउंट में भेज दिया जाता है. हालांकि, किसी कारणवस ट्रेन छूटने के बाद टिकट कैंसिल पर आप रिफंड के लिए एलिजिबल नहीं होते हैं.

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रिफंड के लिए क्या करें ?
आप ट्रेन में तीन घंटे से अधिक की देरी होने पर आईआरसीटीसी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म का उपयोग करके या रिजर्वेशन काउंटर पर जाकर  रिफंड हासिल करने के लिए रिक्वेस्ट कर सकते हैं.

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स्पेसिफिक ट्रेनों के लिए रिफंड एलिजिबलिटी:
रेलवे के नियमों के अनुसार, फुल रिफंड का अनुरोध केवल तभी किया जा सकता है, जब ट्रेन तीन घंटे से अधिक लेट हो. अपनी ट्रैवल प्लान में बदलाव करने या कैंसिल करने वाले यात्रियों के लिए कैंसिलेशन चार्ज भी है. कैंसिलेशन चार्ज टिकट के टाईप और कैंसिलेशन चार्ज शुरू होने के समय के आधार पर अलग-अलग होता है.

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यहां कैंसिलेशन चार्ज से जुड़ी डिटेल्स जान लें (Train Ticket Cancellation Charges):

1. कन्फर्म टिकटों के लिए कैंसिलेशन चार्ज (48 घंटे से अधिक पहले):
-फर्स्ट एसी /एग्जीक्यूटिव क्लास: प्रति व्यक्ति फ्लैट ₹ 240 कैंसिलेशन चार्ज 
-सेकेंड एसी-टियर/फर्स्ट क्लास: ₹ 200
-थर्ड एसी -टियर/एसी चेयर कार/थर्ड एसी-इकोनॉमी: ₹ 180
-सेकेंड क्लास: ₹ 60

2. 48 घंटे से कम और डिपार्चर से 12 घंटे पहले तक कैंसिलेशन:
-भुगतान किए गए कुल टिकट किराए का 25% (न्यूनतम फ्लैट कैंसिलेशन चार्ज  के अधीन)

3. 12 घंटे से कम समय और डिपार्चर से 4 घंटे पहले तक कैंसिलेशन:
-टिकट खरीदते समय भुगतान किए गए कुल किराए का 50% (प्रत्येक क्लास के लिए न्यूनतम फ्लैट कैंसिलेशन चार्ज  के अधीन)

4. आरएसी/वेटिंगलिस्ट वाले टिकटों को कैंसिल करना (डिपार्चर से आधे घंटे पहले तक):
-प्रति व्यक्ति क्लर्केज चार्ज काटने के बाद फुल रिफंड

इन कैंसिलेशन चार्जऔर रिफंड नियमों में किसी भी बदलाव या संशोधन की जानकारी के लिए यात्रियों को भारतीय रेलवे के गाईडलाइन के फॉलो करते रहना चाहिए.

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