फटाफट पढ़ें
Summary is AI-generated, newsroom-reviewed
- जीएसटी काउंसिल ने नई स्लैब लागू करते हुए 5% और 18% दरों को लागू किया
- रोजमर्रा के उपयोग के कई आवश्यक वस्तुओं जैसे तेल, साबुन, घी, चीज आदि की जीएसटी दरों में कमी की गई है
- स्वास्थ्य सुरक्षा उत्पादों जैसे हेल्थ इंश्योरेंस, थर्मामीटर, मेडिकल ऑक्सीजन पर जीएसटी दरों को घटाया गया है
क्या हमारी AI समरी आपके लिए उपयोगी रही?
हमें बताएं।GST New Rates Full List: जीएसटी काउंसिल की बैठक में जीएसटी को लेकर कई बड़े फैसले लिए गए, जिनसे आम आदमी को दिवाली से पहले बड़ा गिफ्ट मिला है. साथ ही इन फैसलों को सभी राज्यों ने मिलकर सहमति दी. सरकार ने अहम कदम उठाते हुए जीएसटी में 5% और 18% के स्लैब रखे हैं, जिसका मतलब 12% और 28% के स्लैब को खत्म कर दिया है. इस कदम से आम नागरिक को महंगाई के मौर्चे पर काफी राहत मिली है. आपको बताते हैं कि किन-किन आइटम्स की दरों पर सरकार ने अपनी कैंची चलाई है.
GST स्लैब में बदलाव का सबसे बड़ा फायदा जीवन बीमा और हेल्थ बीमा पर मिला है. इसे अब टैक्स फ्री कर दिया गया है. यानी असली बल्ले बल्ले हुई है. पहले इस पर 18 पर्सेंट जीएसटी लगता था. मान लीजिए अगर आपने 1000 रुपये का बीमा करवाया है, तो इस पर आपको 180 रुपये जीएसटी भरना होता था. लेकिन अब यह जीरो हो चुका है. लेकिन इसमें भी थोड़ा पेच है. (इस खबर को डीटेल में पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें.)
रोजमर्रा के आइटम्स हुए सस्ते
- हेयर ऑयल, शैंपू, टूथपेस्थ, टॉयलेट साबुन, टूथ ब्रश शेविंग क्रीम- 18% से 5%
- मक्खन, घी, चीज- 12% से 5%
- पैकेट वाली नमकीन, भुजिया, मिक्चर- 12% से 5%
- फीडिंग बोटल्स, बच्चों के डायपर्स- 12% से 5%
- सिलाई मशीन और उसके पार्ट्स- 12% से 5%
हेल्थकेयर के प्रोडक्ट्स
- हेल्थ इंश्योरेंस- 18% से 0%
- थर्मामीटर- 18% से 5%
- मेडिकल ग्रेड ऑक्सीजन- 12% से 5%
- ग्लूकोमीटर और टेस्ट स्ट्रिप्स- 12 से 5%
यह भी पढ़ें- New GST Rates: मोदी सरकार का दिवाली गिफ्ट, जानें क्या-क्या हुआ सस्ता
एजुकेशन सामग्री में राहत
- मैप्स. चार्ट्स, ग्लोब्स- 12% से 0%
- पेंसिल, शार्पनर- 12% से 0%
- नोटबुक्स- 12% से 0%
- रबर- 5% से 0%
एग्रीकल्चर में सस्ते प्रोडक्ट्स
- ट्रैक्टर टायर्स एंड पार्ट्स- 18% से 5%
- ट्रैक्टर्स- 12% से 5%
- बायो पेस्टिसाइड- 12% से 5%
- इरिगेशन सिस्टम- 12% से 5%
- कल्टीवेशन, हार्वेस्टिंग, थ्रेसिंग- 12% से 5%
यह भी पढ़ें- GST on Cement: घर खरीदना होगा सस्ता, सीमेंट पर 28% की जगह लगेगा 18% GST
कार, बाईक कीमतों में मिली राहत
- पेट्रोल और पेट्रोल कार हाइब्रिड, एलपीजी, सीएनजी कार(1200 सीसी, 400 एमएम से ज्यादा नहीं)- 28% से 18%
- डीजल और डीजल हाइब्रिड कार (1500 सीसी और 400 एमएम से ज्यादा नहीं)- 28% से 18%
- 3 व्हीलर्स- 28% से 18%
- मोटर साइकिल (350 सीसी और इसके नीचे)- 28% से 18%
- ट्रांसपोर्ट के लिए मोटर व्हीकल का इस्तेमाल- 28% से 18%
इलेक्ट्रॉनिक्स एप्लाइसेंस हुए सस्ते
एसी 28% से 18%
टीवी (32 इंच से ऊपर), एलईडी और एलसीडी- 28% से 18%
मॉनिटर और प्रोजेक्ट्स- 28% से 18%
डिश वॉशिग मशीन- 28% से 18%