जीएसटी काउंसिल ने नई स्लैब लागू करते हुए 5% और 18% दरों को लागू किया रोजमर्रा के उपयोग के कई आवश्यक वस्तुओं जैसे तेल, साबुन, घी, चीज आदि की जीएसटी दरों में कमी की गई है स्वास्थ्य सुरक्षा उत्पादों जैसे हेल्थ इंश्योरेंस, थर्मामीटर, मेडिकल ऑक्सीजन पर जीएसटी दरों को घटाया गया है