ई-कॉमर्स पर बिकने वाले फूड प्रोडक्ट्स की शेल्फ लाइफ को लेकर FSSAI सख्त, कंपनियों को दिए ये निर्देश

एफएसएसएआई के मुख्य कार्यपालक अधिकारी ने कहा कि ऑनलाइन खरीदारों को मिलने वाले खाद्य उत्पाद की शेल्फ लाइफ डिलिवरी के समय कम से कम 30% या 45 दिन शेष होनी चाहिए, ताकि उपभोक्ताओं को ताजे और सुरक्षित उत्पाद मिल सकें.

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Food product shelf life: एफएसएसएआई ने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स को झूठे या भ्रामक दावे करने के खिलाफ आगाह किया है.
नई दिल्ली:

देश भर में बढ़ती कन्ज्यूमर शिकायतों के बीच भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण (एफएसएसएआई) ने ई-कॉमर्स कंपनियों को एक अहम निर्देश जारी किया है. अब, ऑनलाइन शॉपिंग प्लेटफॉर्म्स को यह सुनिश्चित करना होगा कि उनके माध्यम से बेचे जाने वाले खाद्य उत्पादों की शेल्फ लाइफ (खराब न होने की अवधि) कम से कम 45 दिन हो.

मंगलवार को जारी एक बयान के अनुसार, एफएसएसएआई के मुख्य कार्यपालक अधिकारी गंजी कमला वी राव ने ई-कॉमर्स खाद्य व्यवसाय संचालकों के साथ एक बैठक की. बैठक का उद्देश्य ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म्स पर बिकने वाले खाद्य उत्पादों के लिए अनुपालन आवश्यकताओं को मजबूत करना था. 

एफएसएसएआई के मुख्य कार्यपालक अधिकारी ने कहा कि ऑनलाइन खरीदारों को मिलने वाले खाद्य उत्पाद की शेल्फ लाइफ डिलिवरी के समय कम से कम 30% या 45 दिन शेष होनी चाहिए, ताकि उपभोक्ताओं को ताजे और सुरक्षित उत्पाद मिल सकें.

इसके साथ ही, उन्होंने यह भी निर्देश दिया कि ई-कॉमर्स साइट्स पर किसी भी खाद्य उत्पाद के दावे लेबल पर दी गई जानकारी के मुताबिक़ ही होने चाहिए, जिससे ग्राहकों को सही और स्पष्ट जानकारी मिल सके. 

भ्रामक दावे करने के खिलाफ किया आगाह

एफएसएसएआई ने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स को झूठे या भ्रामक दावे करने के खिलाफ आगाह किया है. नियामक ने कहा कि इस पहल से ग्राहकों को उनके अधिकारों की सुरक्षा होगी और उत्पाद की सही  जानकारी मिल पाएगी.

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