गाड़ी की फ्रंट विंडशील्ड पर FASTag नहीं लगाना पड़ेगा महंगा, दोगुना Toll Tax के साथ हो सकते हैं ब्लैकलिस्ट

NHAI ने बैंकों को यह निर्देश दिया गया है कि वे FASTag जारी करते समय यह सुनिश्चित करें कि वे वाहन की विंडस्क्रीन पर लगाए गए हैं.

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FASTag New Rule: सामने की विंडशील्ड पर फास्टैग लगाने से न सिर्फ आपका पैसा बचेगा बल्कि टोल प्लाजा पर लगने वाली लाइन से भी बचा जा सकेगा.
नई दिल्ली:

Fastag New Rules: नेशनल हाइवे पर गाड़ी चलाते हैं तो ये खबर आपके लिए काम की है. अब गाड़ी की फ्रंट विंडशील्ड पर बिना फास्टैग (FASTag) लगाए टोल प्लाजा (Toll Plaza) से गुजरना आपको महंगा पड़ने वाला है. नेशनल हाइवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया (NHAI) वाहन के विंडस्क्रीन पर जानबूझकर फास्टैग न लगाने से रोकने के लिए कई कदम उठा रहा है. इसके तहत NHAI ने लोगों के लिए सख्ती बढ़ा दी है जो जानबूझकर अपने वाहनों की विंडस्क्रीन पर फास्टैग नहीं लगाते हैं. अब ऐसे लोगों को दोगुना टोल टैक्स (Toll Tax) देना होगा.

बार-बार फास्टैग नियमों का उल्लंघन पर हो सकते हैं ब्लैकलिस्ट

इतना ही नहीं, अब अगर आप हाइवे पर गाड़ी चलाते समय यदि आप बार-बार फास्टैग नियमों का उल्लंघन करते हैं, तो आपको ब्लैकलिस्ट में भी डाला जा सकता है. NHAI ने ऐसे वाहनों के खिलाफ सख्ती के लिए दिशानिर्देश जारी किए हैं.

आधिकारिक बयान के अनुसार, ऐसे वाहन जिनमें अंदर से सामने की विंडशील्ड पर फास्टैग नहीं लगा होगा और वे टोल लेन में प्रवेश करते हैं, तो उन्हें दोगुना टोल देना होगा. NHAI का कहना है कि लोग जानबूझकर फास्टैग नहीं लगाते हैं, जिससे टोल प्लाजा पर अनावश्यक देरी होती है और यह अन्य वाहनों के लिए असुविधा पैदा करता है

सभी टोल प्लाजा पर भी दी जाएगी जानकारी

इसके अलावा एनएचएआई ने सभी टोल प्लाजा पर फास्टैग (Fastag Toll Tax in india) न लगाने वालों से दोगुना शुल्क वसूलने के लिए मानक संचालन प्रक्रिया (एसओपी) जारी की है. बयान के अनुसार, यह जानकारी सभी टोल प्लाजा पर भी प्रमुखता से प्रदर्शित की जाएगी. जिससे सामने की विंडशील्ड पर फास्टैग लगाए बिना टोल लेन में प्रवेश करने पर लोगों से दोगुना जुर्माना वसूला जा सके.

NHAI ने बयान में कहा गया है कि टोल प्लाजा पर व्हीकल रजिस्ट्रेशन नंबर (VRN) के साथ सीसीटीवी फुटेज को गैर-फास्टैग मामलों में दर्ज किया जाएगा. इससे शुल्क वसूले जाने और टोल लेन में वाहन की मौजूदगी के बारे में उचित रिकॉर्ड बनाए रखने में मदद मिलेगी.

NHAI ने फास्टैग जारी करने को लेकर बैंकों को दिए ये निर्देश

बयान में कहा गया है कि कोई भी फास्टैग जो मानक प्रक्रिया के अनुसार निर्दिष्ट वाहन पर नहीं लगाया गया है, वह शुल्क प्लाजा पर इलेक्ट्रॉनिक टोल संग्रह (ईटीसी) लेनदेन करने का हकदार नहीं है और उसे दोगुना टोल शुल्क देना होगा और साथ ही उसे ब्लैकलिस्ट में भी डाला जा सकता है.

एनएचएआई ने बैंकों को यह निर्देश दिया गया है कि वे फास्टैग जारी करते समय यह सुनिश्चित करें कि वे वाहन की विंडस्क्रीन पर लगाए गए हैं.

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