बैंक चेक बाउंस केस में भले ही डिटेल किसी ने भी भरी हों, ज़िम्मेदारी दस्तखत करने वाले की : सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट का मानना है कि भले ही बैंक चेक में डिटेल किसी ने भी भरे हों, ज़िम्मेदारी उसी शख्स की होगी, जिसने चेक पर दस्तखत किए हैं.

विज्ञापन
Read Time: 5 mins
बैंक चेक में डिटेल किसी ने भी भरे हों, ज़िम्मेदारी उसी शख्स की होगी, जिसने चेक पर दस्तखत किए हैं...
नई दिल्ली:

भारत के सर्वोच्च न्यायालय, यानी सुप्रीम कोर्ट का मानना है कि भले ही बैंक चेक में डिटेल किसी ने भी भरे हों, ज़िम्मेदारी उसी शख्स की होगी, जिसने चेक पर दस्तखत किए हैं. LiveLaw के मुताबिक, सुप्रीम कोर्ट की दो जजों - जस्टिस डी.वाई. चंद्रचूड़ तथा जस्टिस ए.एस. बोपन्ना - की बेंच ने चेक बाउंस केस में एक अपील को मंज़ूरी देते हुए यह बात कही.

कोर्ट ने माना, हैंडराइटिंग एक्सपर्ट (हस्तलिपि विशेषज्ञ) की इस रिपोर्ट के आधार पर कि चेक साइन करने वाले ने डिटेल चेक में नहीं भरी थीं, चेक पर साइन करने की ज़िम्मेदारी से मुकरा नहीं जा सकता.

इस केस में आरोपी ने साइन करने के बाद एक ब्लैंक चेक दिया होना स्वीकार किया था, तथा दिल्ली हाईकोर्ट ने हैंडराइटिंग एक्सपर्ट की सेवाएं लेने की अनुमति प्रदान की, ताकि जांचा जा सके कि चेक की डिटेल साइन करने की हस्तलिपि में थीं या नहीं.

शीर्ष अदालत ने कहा कि जो बैंक चेक पर दस्तखत कर रहा है और चेक को किसी व्यक्ति को दे रहा है, उसी को ज़िम्मेदार समझा जाएगा, जब तक यह साबित न हो चेक को किसी कर्ज़ के भुगतान या ज़िम्मेदारी भुगताने के लिए जारी किया गया था. इसका पता लगाने के लिए चेक की जानकारी 'साइन करने वाले की हस्तलिपि में हैं या नहीं' से कोई फर्क नहीं पड़ता.

--- ये भी पढ़ें ---
* सुकन्या समृद्धि योजना : आपकी बिटिया को दिला सकती है टैक्स फ्री 66 लाख रुपये
* PPF से बनें करोड़पति : रिटायरमेंट पर 2.26 करोड़ रुपये पाने के लिए करें निवेश
* हफ्ते में 3 दिन अवकाश का कोई प्रस्ताव नए लेबर कोड में नहीं : श्रम मंत्रालय सूत्र

VIDEO: घर किराये पर GST को लेकर सरकार ने दिया स्‍पष्‍टीकरण

Featured Video Of The Day
Bihar Encounter: योगी स्टाइल पर चलेंगे Samrat Chaudhary? | Syed Suhail | Bharat Ki Baat Batata Hoon
Topics mentioned in this article