Toll Tax Online Payment Rule: 10 अप्रैल से भारत के हाईवे पर सफर करना पूरी तरह से डिजिटल होने जा रहा है. नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया (NHAI) टोल प्लाजा पर कैश ट्रांजैक्शनव पूरी तरह से खत्म करने जा रही है. अब टोल देने के लिए केवल FASTag का इस्तेमाल ही किया जाएगा. साथ ही FASTag एनुअल पास को ज्यादा अपनाने पर जोर दिया जा रहा है. इससे जो लोग अक्सर हाईवे पर सफर करते हैं, उनके लिए यात्रा और भी तेज और आसान हो जाएगी. आज हम आपको बताने जा रहे हैं कि अगर किसी गाड़ी पर फास्टैग नहीं है या डिएक्टिवेटेड है तो ऐसे में पेमेंट कैसे किया जाएगा. आइए जानते हैं...
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क्या है नया नियम?
नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया (NHAI) ने साफ कर दिया है कि 10 अप्रैल से टोल प्लाजा पर कैश से पेमेंट नहीं किया जा सकेगा. साथ ही भुगतान करने के लिए FASTag ही मुख्य तरीका होगा. इसके अलावा अगर किसी गाड़ी पर फास्टैग नहीं है, तो ऐसे में मामलों में UPI से पेमेंट करने की सुविधा होगा. इस फैसले से टोल प्लाजा पर लगने वाली लंबी लाइनें कम होगी और ट्रैफिक जाम की स्थिति भी नहीं बनेगी.
FASTag नहीं है तो इतना करना होगा भुगतान
अगर किसी गाड़ी पर फास्टैग नहीं है या एक्टिवेट नहीं है तो ड्राइवर को UPI से पेमेंट करने की सुविधा मिलेगा. लेकिन ऐसी स्थिति में चालक को अतिरिक्त टोल भरना पड़ेगा. UPI से पेमेंट करने पर सामान्य टोल फीस से 25% ज्यादा पैसा देना होगा. ऐसे में अगर टोल फीस 100 रुपये है तो UPI से पेमेंट करने पर चालक को 125 रुपये देने होंगे.
अगर कोई ड्राइवर FASTag और UPI, दोनों से टोल भुगतान करने से मना करता है, तो राष्ट्रीय राजमार्ग शुल्क नियम के तहत टोल कर्मचारी उसे आगे जाने से रोक सकते हैं. ऐसे मामले में वाहन मालिक को ई-नोटिस भी भेजा जा सकता है. अगर बकाया राशि तीन दिन तक जमा नहीं की जाती, तो टोल की रकम दोगुनी हो सकती है.
10 अप्रैल से पहले कर लें ये काम
टोल प्लाजा पर किसी तरह की परेशानी से बचने के लिए आप 10 अप्रैल से पहले अपने वाहन पर फास्टैग लगवाकर एक्टिवेट करवा लें. साथ ही अपने घर से निकलने से पहले यह जरूर चेक लें कि आपके FASTag में पर्याप्त बैलेंस है और उसकी KYC पूरी तरह अपडेट है. अगर KYC अपडेट नहीं होगी, तो आपका FASTag ब्लैकलिस्ट हो सकता है.














