BPL Pension Yojana NSAP: गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले परिवारों के लिए भारत सरकार ने मदद के लिए 5 खास पेंशन योजनाएं शुरू की हैं. ये योजनाएं 'राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम' (NSAP) का हिस्सा हैं, जिनका मकसद गरीब परिवारों को बुढ़ापे, बीमारी या परिवार के मुखिया की मौत के बाद सहारा देना है. साथ ही इन योजनाओं में ऑनलाइन (UMANG ऐप/वेबसाइट से) या ऑफलाइन दोनों तरह से आसानी से आवेदन किया जा सकता है. इस खबर में आपको इन पेंशन योजनाओं के बारे में जानकारी देते हैं.
5 सरकारी पेंशन योजनाएं
| योजना का नाम | किसके लिए है? | क्या हैं फायदे? |
| इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना | 60 साल या उससे अधिक उम्र के गरीब बुज़ुर्गों के लिए | 60-79 साल तक के लिए ₹200 प्रति माह. 80 साल और उससे अधिक के लिए ₹500 प्रति माह |
| इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विधवा पेंशन योजना | 40 से 79 साल की उम्र की गरीब विधवा महिलाओं के लिए | ₹300 प्रति माह. 80 साल और उससे अधिक की विधवाओं के लिए ₹500 प्रति माह |
| इंदिरा गांधी राष्ट्रीय निःशक्तता पेंशन योजना | 18 से 79 साल की उम्र के गंभीर या कई तरह की विकलांगता वाले गरीब लोगों के लिए | ₹300 प्रति माह. 80 साल और उससे अधिक के लिए ₹500 प्रति माह |
| राष्ट्रीय परिवार लाभ योजना | BPL परिवार के कमाने वाले मुखिया (18 से 59 साल के) की मृत्यु होने पर | परिवार को एक बार में ₹20,000 की सहायता राशि |
| अन्नपूर्णा योजना | ऐसे बुज़ुर्ग (65 साल या उससे अधिक) जो IGNOAPS के योग्य हैं, पर उन्हें किसी कारण से पेंशन नहीं मिल पा रही है | 10 किलो मुफ्त अनाज हर महीने |
आवेदन कैसे करें?
- ऑनलाइन आवेदन
आप UMANG (यूनिफाइड मोबाइल एप्लीकेशन फॉर न्यू-एज गवर्नेंस) ऐप या वेबसाइट (https://web.umang.gov.in/) पर जा सकते हैं.
वहां लॉगिन करें या अपना अकाउंट बनाएं.
सर्च बार में NSAP खोजें.
'Apply Online' पर क्लिक करें और जरूरी जानकारी भरकर आवेदन जमा करें.
- ऑफलाइन आवेदन
आप इन योजनाओं के लिए ग्राम पंचायत या नगर पालिका/निगम कार्यालयों में जाकर भी आवेदन फॉर्म भर सकते हैं.
राज्य सरकार के नोडल विभाग या जिला समाज कल्याण अधिकारी के कार्यालय में भी आवेदन किया जा सकता है.














