Atal Pension Yojana: आज के समय में रिटायरमेंट के बाद हर महीने पेंशन मिलना आम आदमी का बड़ा सपना है. सरकारी नौकरी कम होते जा रही हैं और प्राइवेट नौकरी में पेंशन कुछ ही संस्थानों में मिलती है. ऐसे में केंद्र ने साल 2015 में अटल पेंशन योजना की शुरुआत की थी, ताकि कम आमदनी वाले लोग भी छोटी किस्तों के जरिए अपने बुढ़ापे के लिए गारंटीड इनकम तैयार कर सकें. अटल पेंशन योजना (APY) के तहत 60 साल की उम्र के बाद आपको 1,000 से 5,000 तक की गारंटीड मासिक पेंशन मिलती है. चलिए आपको बताते है अटल पेंशन योजना में क्या मिलता है? आपको 5000 रुपये की पेंशन कैसे मिल सकती है.
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अटल पेंशन योजना अब 2030-31 तक जारी रहेगी
केंद्र सरकार ने अटल पेंशन योजना (APY) को वित्त वर्ष 2030-31 तक जारी रखने की मंजूरी दे दी है. इसके साथ ही योजना को ज्यादा लोगों तक पहुंचाने और इसके विकास से जुड़े कामों के लिए सरकारी फंडिंग भी जारी रहेगी. सरकार का उद्देश्य है कि असंगठित क्षेत्र के और भी ज्यादा लोग इस योजना से जुड़ें. इसके लिए जागरूकता बढ़ाई जाएगी, लोगों को ट्रेनिंग और जानकारी दी जाएगी और आवश्यकता पड़ने पर “gap funding” के रूप में आर्थिक मदद भी दी जाएगी, ताकि योजना लंबे समय तक टिक सके.
इस फैसले का क्या असर होगा?- कम आय वाले और असंगठित क्षेत्र के करोड़ों कामगारों को बुढ़ापे में निश्चित आय मिलेगी.
- वित्तीय समावेशन (financial inclusion) को बढ़ावा मिलेगा और भारत को “पेंशनयुक्त समाज” बनाने में मदद मिलेगी.
- यह कदम विकसित भारत @2047 के लक्ष्य को मजबूत करता है, क्योंकि इससे सामाजिक सुरक्षा प्रणाली और बेहतर होगी.
APY की शुरुआत 9 मई 2015 को हुई थी. इसका मकसद असंगठित क्षेत्र के कामगारों को बुढ़ापे में पेंशन सुरक्षा देना है. इस योजना में 60 साल की उम्र के बाद 1,000 से 5,000 प्रति माह तक की पेंशन मिलती है, जो आपकी जमा की गई राशि पर निर्भर करती है. 19 जनवरी, 2026 तक 8.66 करोड़ से अधिक लोग इस योजना से जुड़ चुके हैं. आज APY देश की सामाजिक सुरक्षा की सबसे बड़ी और महत्वपूर्ण योजनाओं में से एक है.
पेंशन की राशि आपके द्वारा किए गए मासिक योगदान (Contribution) पर निर्भर करती है. 5,000 की मासिक पेंशन पाने के लिए आवेदन करने वाले की उम्र 18 से 40 वर्ष के बीच होनी चाहिए. 1 अक्टूबर 2022 से लागू नियमों के अनुसार, आयकरदाता (Taxpayers) इस योजना का लाभ नहीं ले सकते.
योजना के अन्य लाभपरिवार की सुरक्षा-नॉमिनी को रिटर्न- सब्सक्राइबर और जीवनसाथी दोनों के निधन के बाद, 60 वर्ष की आयु तक जमा किया गया पूरा फंड नॉमिनी (Nominee) को वापस कर दिया जाता है.
आप अपने नजदीकी बैंक या पोस्ट ऑफिस जाकर या NPS ट्रस्ट की वेबसाइट के माध्यम से ऑनलाइन पंजीकरण कर सकते हैं.














