India | Reported by: सौरभ गुप्ता, Translated by: प्रमोद कुमार प्रवीण |गुरुवार जुलाई 22, 2021 10:38 AM IST पोंडा ने कहा कि अश्लील सामग्री से संबंधित भारतीय दंड संहिता की धाराओं के साथ इलेक्ट्रॉनिक रूप में अश्लील सामग्री भेजने पर सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम की धारा 67 ए को लागू करना गलत है, क्योंकि ये कानून "actual intercourse" को पोर्न मानते हैं - और इसके अलावा कुछ भी सिर्फ अश्लील सामग्री है.