चीनी ऐप्स बैन किए जाने के बाद अब भारत सरकार ने 43 और ऐप्स को सुरक्षा की दृष्टि से खतरनाक मानते हुए बैन कर दिया है. सरकार द्वारा जारी बयान के अनुसार, "भारत की संप्रभुता और अखंडता के लिए पूर्वाग्रही गतिविधियों में संलग्न होने के लिए सरकार द्वारा 43 मोबाइल ऐप अवरुद्ध किए गए हैं." भारत सरकार ने ये कार्रवाई सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम (IT Act) की धारा 69 ए के तहत एक आदेश जारी किया है, जिसमें 43 मोबाइल ऐप्स तक पहुंच को बैन कर दिया गया है. इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय की तरफ से ये आदेश जारी किया गया है.