India | बुधवार नवम्बर 5, 2014 02:05 PM IST सुप्रीम कोर्ट के जज न्यायमूर्ति एसजे मुखोपाध्याय और न्यायमूर्ति एके गोयल की पीठ ने काले हिरण के शिकार मामले में अपना फैसला सुरक्षित रखते हुए कहा कि सलमान को दोषी ठहराए जाने के फैसले पर सिर्फ इसलिए रोक नहीं लग सकती कि इससे उन्हें ब्रिटेन का वीजा नहीं मिल सकता।