Bengaluru | Reported by: नेहाल किदवई, Edited by: सूर्यकांत पाठक |बुधवार मार्च 29, 2017 06:49 PM IST बृहत बेंगलुरु महानगर पालिका चाहती है कि जो लोग बहुमंजिला इमारत बनाना चाहते हैं वे बिल्डिंग बायलॉज़ का पूरी तरह ख्याल रखें.अगर किसी ने कानून तोड़ने की हिमाकत की तो खामियाजा भुगतना पड़ेगा. बीबीएमपी के कमिश्नर मंजुनाथ प्रसाद ने सफाई दी कि नए कानून के तहत इमारत बन जाने पर ऑक्यूपेंसी सर्टिफिकेट लेते वक्त यह जांच की जाएगी कि इमारत एप्रूव्ड नक्शे के तहत बनाई गई है या नहीं.