India | Reported by: आशीष कुमार भार्गव, Edited by: वंदना वर्मा |बुधवार फ़रवरी 22, 2017 12:21 PM IST मानसिक रोग से मुक्त हुए लोगों के पुनर्वास के लिए केंद्र सरकार को कारगर नीति बनाने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिए हैं. कोर्ट ने कहा है कि जो रोगी पूरी तरह स्वस्थ्य हो चुके हैं उन्हें मानसिक अस्पताल में रखना दुःखद है. केंद्र सरकार 8 हफ्तों के भीतर नीति बनाकर कोर्ट के सामने पेश करे, जिससे सुप्रीम कोर्ट राज्य सरकारों को लागू करने को कहेगा.