India | मंगलवार जुलाई 30, 2013 11:51 PM IST वरिष्ठ आईपीएस अधिकारी पृथ्वी पाल पांडेय को इशरत जहां मुठभेड़ मामले में दो दिन की अग्रिम जमानत देने के विशेष अदालत के आदेश को रद्द करते हुए गुजरात उच्च न्यायालय ने उसे अपील पर नए सिरे से सुनवाई करने और सीबीआई को 6 अगस्त तक पांडेय को गिरफ्तार न करने का आदेश दिया।