India | Ashish Kumar Bhargava |गुरुवार मई 5, 2016 02:27 PM IST डीजल टैक्सी बैन मामले में केंद्र भी सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया है। गुरुवार को सॉलीसिटर जनरल (SG) रंजीत कुमार ने सुप्रीम कोर्ट में कहा कि सुप्रीम कोर्ट के डीजल टैक्सी बैन से बीपीओ पर असर हो रहा है और वो देश छोड़ सकते हैं। इस पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि बीपीओ इसके लिए बसें क्यों नहीं ले लेते।