Career | Reported by: भाषा |बुधवार अक्टूबर 28, 2020 03:51 PM IST JEE Advanced 2020: दिल्ली उच्च न्यायालय ने उन अभ्यर्थियों के लिए जेईई (एडवांस्ड) की पुनःपरीक्षा आयोजित नहीं करने के निर्णय में हस्तक्षेप करने से इनकार कर दिया जो कोविड-19 से संक्रमित होने की वजह से परीक्षा नहीं दे सके थे. न्यायमूर्ति जयंतनाथ ने कहा कि यह स्थापित कानूनी स्थिति है कि आम तौर पर, अदालतों के लिए यह बेहतर और सुरक्षित रहता है कि वह शैक्षणिक मामलों के फैसले विशेषज्ञों पर छोड़ दें, क्योंकि वे सामान्यतः समस्याओं से अदालत से अधिक वाकिफ होते हैं. उच्च न्यायालय ने एक आईआईटी अभ्यर्थी की ओर से दायर याचिका को खारिज कर दिया.