India | Reported by: भाषा |बुधवार अप्रैल 13, 2022 05:45 AM IST कलकत्ता उच्च न्यायालय ने पश्चिम बंगाल के हंसखली में एक नाबालिग लड़की के कथित बलात्कार और उसके परिणामस्वरूप हुई मौत के मामले की जांच को मंगलवार को राज्य पुलिस से केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो (CBI) को सौंपने का आदेश दिया ताकि ‘निष्पक्ष जांच’ हो सके. मुख्य न्यायाधीश प्रकाश श्रीवास्तव की अध्यक्षता वाली खंडपीठ ने आदेश सुनाते हुए कहा कि कोई पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट नहीं है और कोई मृत्यु प्रमाणपत्र नहीं है, यह तथ्य पूरी घटना को दबाने और साक्ष्यों को नष्ट करने की कोशिश का संदेह पैदा करता है.