केन्द्रीय जांच ब्यूरो के निदेशक रंजीत सिन्हा ने सुप्रीम कोर्ट में स्वीकार किया कि कानून मंत्री अश्विनी कुमार, अटार्नी जनरल गुलाम वाहनवती और प्रधानमंत्री कार्यालय तथा कोयला मंत्रालय के सुझावों पर कोयला खदान आवंटन घोटाले की जांच की प्रगति से संबंधित रिपोर्ट के मसौदे में बदलाव किए गए थे।