India | Reported by: भाषा, Edited by: अंजलि कर्मकार |सोमवार अप्रैल 10, 2023 11:56 PM IST अदालत ने कहा कि अधिसूचनाओं को रद्द करने का 'कोई औचित्य नहीं है' और 2015 से 2021 तक जारी प्रतिबंधात्मक अधिसूचनाओं के खिलाफ तंबाकू उद्योग इकाइयों द्वारा उठायी गई आपत्तियों को खारिज किया जाता है.