MP-Chhattisgarh | Reported by: भाषा |रविवार अक्टूबर 15, 2023 03:10 AM IST छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय ने कहा है कि संबंधित व्यक्ति की अनुमति के बिना टेलीफोन पर बातचीत रिकॉर्ड करना ‘निजता के अधिकार’ का उल्लंघन है. अधिवक्ता वैभव ए गोवर्धन ने शनिवार को बताया कि छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय की एकल पीठ ने कहा है कि संबंधित व्यक्ति की अनुमति के बिना टेलीफोन पर बातचीत रिकॉर्ड करना संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत उसके ‘निजता के अधिकार’ का उल्लंघन है.