Uttar Pradesh | Reported by: भाषा |शुक्रवार अप्रैल 14, 2023 10:00 AM IST न्यायाधीश ने अपने आदेश में कहा कि दोषी को संकट मोचन परिसर में विस्फोट के मामले में पहले ही मृत्युदंड दिया जा चुका है, जिससे पता चलता है कि वह खूंखार अपराधी है और इसलिए वह मामले में प्रदान की गई अधिकतम सजा का पात्र है.