India | Reported by: भाषा |शनिवार जुलाई 4, 2020 01:34 PM IST उन्होंने चेतावनी दी है कि यदि पतंजलि भ्रामक दावा कर राज्य के लोगों को गुमराह करेगी तो उस पर कार्रवाई की जाएगी. मंत्री ने कहा कि यदि कोरोनिल के उत्पादकों द्वारा गलत दावे किए जाते हैं तो राज्य के गृह विभाग की मदद से औषधि और चमत्कारिक उपचार (आक्षेपणीय विज्ञापन) अधिनियम, 1954 के तहत कार्रवाई की जाएगी.