India | Reported by: आशीष भार्गव, Edited by: Samarjeet Singh |सोमवार सितम्बर 23, 2019 02:32 PM IST कोर्ट ने इस मामले की सुनवाई करते हुए कहा कि इस बार यह नियम लागू होगा. यानी इस संशोधन को लागू करने की कटऑफ डेट 25 जुलाई 2019 होगी. इसका साफ मतलब यह हुआ कि इस तारीख के बाद दो से अधिक च्चे वाले प्रत्याशी पंचायत चुनाव लड़ने के अयोग्य माने जाएंगे. जबकि 25 जुलाई 2019 से पहले जिनके तीन बच्चे हैं, वह चुनाव लड़ सकेंगे.