India | मंगलवार मार्च 31, 2015 04:30 PM IST सुप्रीम कोर्ट ने उन जाट छात्रों को राहत देने से इनकार कर दिया है जिन्होंने पीजी की परीक्षा में कोटे के तहत आवेदन किया था। इन छात्रों का कहना था कि जब उन्होंने पीजी के लिए आवेदन दिया था तब वो कोटे में आते थे लेकिन अब वो जनरल कोटे में हैं।