'Maternity Benefit Bill'

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  • India | भाषा |गुरुवार मार्च 22, 2018 02:16 PM IST
    ग्रेच्युटी से संबंधित उपदान भुगतान (संशोधन) विधेयक 2018 को गुरुवार को संसद की मंजूरी मिल गई. विधेयक में निजी क्षेत्र और सरकार के अधीन सार्वजनिक उपक्रम या स्‍वायत्‍त संगठनों के ऐसे कर्मचारियों के उपदान (ग्रेच्यूटी) की अधिकतम सीमा में वृद्धि का प्रावधान है, जो केंद्र सरकार के कर्मचारियों के अनुसार सीसीएस (पेंशन) नियमावली के अधीन शामिल नहीं हैं. लोकसभा इस विधेयक को पहले ही पारित कर चुकी है. कावेरी जल प्रबंधन बोर्ड का गठन और आंध्रप्रदेश को विशेष राज्य का दर्जा देने समेत अन्य मुद्दों पर विभिन्न दलों के भारी हंगामे के चलते राज्यसभा की कार्यवाही लगातार बाधित हो रही है. आज भी इन्हीं मुद्दों पर सदन में हंगामा हुआ और सदन की कार्यवाही बैठक शुरू होने के करीब 20 मिनट बाद दिन भर के लिए स्थगित कर दी गई. लेकिन ग्रेच्युटी से संबंधित उपदान भुगतान (संशोधन) विधेयक 2018 को श्रम एवं रोजगार मंत्री संतोष कुमार गंगवार के अनुरोध पर बिना चर्चा के, सर्वसम्मति से पारित कर दिया गया.
  • India | Reported by: हिमांशु शेखर मिश्र, Edited by: सूर्यकांत पाठक |शुक्रवार अगस्त 12, 2016 08:44 PM IST
    संगठित क्षेत्र में कामकाजी महिलाओं को मातृत्व सुरक्षा की सुविधा प्रदान करने के लिए प्रस्तावित विधेयक राज्यसभा में पारित होने के बाद अब भारत सरकार ने असंगठित क्षेत्र से जुड़ी करोड़ों कामकाजी महिलाओं को भी यह सुविधा देने पर गंभीरता से विचार करना शुरू कर दिया है.
  • India | Reported by: NDTV इंडिया, Edited by: संदीप कुमार |शुक्रवार अगस्त 12, 2016 09:12 AM IST
    राज्यसभा से मंज़ूरी मिलने के बाद आज लोकसभा में मैटरनिटी बेनिफ़िट बिल पर चर्चा हो सकती है. आज संसद के मॉनसून सत्र का अंतिम दिन है और इससे पहले सरकार मैटरनिटी बेनिफ़िट बिल को पास कराने की कोशिश करेगी.
  • India | Reported by: हिमांशु शेखर मिश्र, Edited by: सूर्यकांत पाठक |गुरुवार अगस्त 11, 2016 09:25 PM IST
    राज्यसभा ने मातृत्व अवकाश संशोधन बिल को लंबी चर्चा के बाद मंजूरी दे दी है. यह कामकाजी महिलाओं की बराबरी की दिशा में एक बड़ा कदम माना जा रहा है. इसके तहत निजी कंपनियों में भी गर्भावस्था में महिलाओं को 26 हफ्ते की छुट्टी मिलेगी. कंपनियों और संस्थाओं में बच्चों के लिए क्रेच बनाना भी अनिवार्य हो जाएगा.
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