India | Edited by: पवन पांडे |रविवार मई 31, 2020 08:47 AM IST गृह मंत्रालय की ओर से शनिवार को जारी गाइडलाइन के मुताबिक, रात के कर्फ्यू के समय बदलाव किया गया है. अब रात 9 बजे से सुबह 5 बजे तक यह लागू रहेगा. एक राज्य से दूसरे राज्य में लोगों और सामान के आने जाने पर कोई पाबंदी नहीं होगी. ऐसा करने के लिए अलग से इजाजत या ई-परमिट की जरूरत नहीं होगी.